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    रवीश कुमार ने खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा, अदानी ग्रुप के खिलाफ कंटेंट हटाने के आदेश को दी चुनौती

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 11:07 AM (IST)

    वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अदानी ग्रुप से जुड़े वीडियो को हटाने के केंद्र सरकार के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अदानी के मानहानि के मुकदमे और सरकारी आदेश का उद्देश्य पत्रकारों को चुप कराना है। इस मामले की सुनवाई सचिन दत्ता के समक्ष होगी।

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    रवीश कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अदानी ग्रुप से जुड़े वीडियो को हटाने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

    उन्होंने कहा है कि पत्रकारों के खिलाफ अदानी के मानहानि के मुकदमे और सरकारी आदेश का उद्देश्य पत्रकारों को चुप कराना है। यह मामला सोमवार को सचिन दत्ता के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि 16 सितंबर को जारी एक लेटर में, केंद्र सरकार ने रवीश कुमार, अन्य यूट्यूबर्स और समाचार प्लेटफार्मों को अदानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री हटाने के लिए 6 सितंबर के निचली अदालत के आदेश के अनुपालन में "उचित कार्रवाई" करने का आदेश दिया था।

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    अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ओर से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दायर मानहानि के मुकदमे में कई पत्रकारों को कंपनी के खिलाफ अपमानजनक खबरें प्रकाशित करने से रोकने की मांग की गई थी।

    बता दें कि 6 सितंबर के आदेश में, निचली अदालत ने नामित पत्रकारों के साथ-साथ अनाम प्रतिवादियों को भी अदानी के बारे में 'अपमानजनक' सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया था। वहीं, 18 सितंबर को एक अपीलीय अदालत ने चार पत्रकारों के संबंध में आदेश को आंशिक रूप से रद कर दिया।