'सत्यमेव जयते', SEBI की जांच के बाद हिंडनबर्ग पर गौतम अदाणी का पलटवार, कहा- झूठ फैलाने वालों, माफी मांगो!
हिंडनबर्ग मामले में SEBI से क्लीनचिट मिलने के बाद गौतम अदाणी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सेबी की जांच ने यह साबित कर दिया कि हिंडनबर्ग के सारे दावे बेबुनियाद थे। उन्होंने आगे कहा कि हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है जिन्होंने इस भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जिन्होंने झूठ फैलाया है उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली| हिंडनबर्ग मामले में सेबी (SEBI) से अदाणी ग्रुप को क्लीनचिट मिलने के बाद गौतम अदाणी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि "सेबी की जांच ने यह साबित कर दिया कि हिंडनबर्ग के सारे दावे बेबुनियाद थे।"
अदाणी ने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से हमारी पहचान रही है। कंपनी ने उन निवेशकों के प्रति गहरी संवेदना जताई है, जिन्हें इस 'झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट' की वजह से नुकसान उठाना पड़ा।
अदाणी ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि,
"हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है, जिन्होंने इस भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया। जिन्होंने झूठ फैलाया है, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।"
अदाणी ने यह भी साफ किया कि उसका भारत की संस्थाओं, भारत की जनता और राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प अटूट है। उन्होंने अपने बयान के साथ में 'सत्यमेव जयते' भी लिखा।
After an exhaustive investigation, SEBI has reaffirmed what we have always maintained, that the Hindenburg claims were baseless. Transparency and integrity have always defined the Adani Group.
We deeply feel the pain of the investors who lost money because of this fraudulent… pic.twitter.com/8YKeEYmmp5
— Gautam Adani (@gautam_adani) September 18, 2025
हिंडनबर्ग मामले में मिल गई राहत
हिंडनबर्ग मामले में गौतम अदाणी को बड़ी राहत मिल गई है। सेबी ने उन्हें क्लीनचिट दे दी है। शेयर बाजार नियामक संस्था, SEBI ने कहा है कि अदाणी ग्रुप पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। सेबी ने अपनी जांच के बाद बताया कि हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप साबित नहीं हुए।
सेबी ने 18 सितंबर को पारित अपने अंतिम आदेश में गौतम अदाणी, उनके भाई राजेश अदाणी, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज को दोषमुक्त कर दिया है।
SEBI ने ऑर्डर में क्या कहा?
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने आदेश में लिखा, "मुझे लगता है कि एससीएन में नोटिसियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, नोटिसियों पर किसी भी दायित्व के हस्तांतरण का सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए जुर्माने की मात्रा के निर्धारण के सवाल पर भी किसी विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है।"
यह भी पढ़ें- अदाणी ग्रुप को बड़ी राहत, SEBI की जांच में सही साबित नहीं हुए हिंडनबर्ग के आरोप
हिंडनबर्ग ने 2023 में लगाए थे आरोप
24 जनवरी, 2023 को, अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें शेयरों में हेराफेरी, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और फंड ट्रांसफर के लिए ऑफशोर टैक्स हेवन और शेल कंपनियों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए थे।
हिंडनबर्ग ने कहा था कि अदाणी ग्रुप द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से कई टैक्स हेवन के ज़रिए फंड निकाला गया और फिर शेयर की कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने के लिए बाजार में लिस्टेड अदाणी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।