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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 18, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अदाणी ग्रुप को बड़ी राहत, SEBI की जांच में सही साबित नहीं हुए हिंडनबर्ग के आरोप

Published: Thu, 18 Sep 2025 06:03 PM (IST)

हिंडनबर्ग मामले में SEBI ने कहा है कि अदाणी ग्रुप पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। सेबी ने अपनी जांच ...और पढ़ें

हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने अदाणी समूह को क्लीनचिट दे दी है।
हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने अदाणी समूह को क्लीनचिट दे दी है।

नई दिल्ली। भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी को बड़ी राहत मिली है। हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने अदाणी समूह को क्लीनचिट दे दी है। शेयर बाजार नियामक संस्था, SEBI ने कहा है कि अदाणी ग्रुप पर लगे आरोप साबित नहीं हुए। सेबी ने अपनी जांच के बाद बताया कि हिंडनबर्ग द्वारा अदाणी समूह पर लगाए गए इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप साबित नहीं हुए। सेबी ने 18 सितंबर को पारित अपने अंतिम आदेश में गौतम अदाणी, उनके भाई राजेश अदाणी, अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज को दोषमुक्त कर दिया है।

SEBI ने ऑर्डर में क्या कहा?

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने आदेश में लिखा, "मुझे लगता है कि एससीएन में नोटिसियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, नोटिसियों पर किसी भी दायित्व के हस्तांतरण का सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए जुर्माने की मात्रा के निर्धारण के सवाल पर भी किसी विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है।"

24 जनवरी, 2023 को, अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें शेयरों में हेराफेरी, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और फंड ट्रांसफर के लिए ऑफशोर टैक्स हेवन और शेल कंपनियों के इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए थे।

हिंडनबर्ग ने कहा था कि अदाणी ग्रुप द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से कई टैक्स हेवन के ज़रिए फंड निकाला गया और फिर शेयर की कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने के लिए बाजार में लिस्टेड अदाणी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया गया।

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