दिल्ली हाई कोर्ट से न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजक्लिक पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और निदेशक प्रांजल पांडे को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। EOW की जांच में विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद गिरफ्तारी की आशंका थी। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत के तहत अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

जागरण संवाददता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजक्लिक पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और निदेशक प्रांजल पांडे को मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी धन के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।
EOW (Economic Offences Wing) की जांच के दौरान इन पर विदेशी फंडिंग और मनी लाॅन्ड्रिग के आरोप लगे थे, जिससे पहले इनकी गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई थी।
न्यायालय ने 2021 में दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत के तहत अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, जिससे दोनों को अंतरिम राहत मिल गई।
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को भी अवैध करार दिया था और उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने उन पर न्यूजक्लिक पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रविरोधी प्रचार और विदेश से आए फंड के उपयोग के आरोप लगाए थे।
लेकिन कोर्ट में गिरफ्तारी का आधार स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल दोनों आरोपितों को राहत मिली है, हालांकि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।
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