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Delhi Metro Coronavirus Alert ! दिल्ली मेट्रों में बड़ी लापरवाही, यात्री नहीं कर रहे शारीरिक दूरी के नियम का पालन

यात्रियों का कहना है कि वे जान जोखिम में डाल सफर कर रहे हैं। स्टेशनों के अंदर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है वहीं राजीव चौक से मयूर विहार जाने वाली कविता ने कहा कि इन दिनों मेट्रो में सफर खतरनाक है। लोग शारीरिक दूरी का नियम नहीं मान रहे।

By Jp YadavEdited By: Published: Thu, 25 Mar 2021 01:05 PM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 01:05 PM (IST)
ऐसी ही लापरवाही बढ़ती रही तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण का दौर लौटने लगा है। यहां लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक मामलों का आना चिंता की बात है, लेकिन इन सबके बीच लोगों की लापरवाही जारी है। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगी कतारों में लोग एक-दूसरे से सटकर खड़े देखे जा सकते हैं। बृहस्पतिवार शाम को केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक व पटेल चौक समेत कई स्टेशनों के बाहर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अगर ऐसी ही लापरवाही बढ़ती रही तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी।

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दिल्ली मेट्रो के नियमित यात्री केशवपुरम के रहने वाले यात्री राकेश कुमार का कहना है कि इन दिनों वह जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्टेशनों के अंदर भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, वहीं राजीव चौक से मयूर विहार जाने वाली कविता ने कहा कि उन्हें दिल्ली के जाम से बचने के लिए मेट्रो में सफर करना होता है, जो उनके लिए खतरनाक है। लोग शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेट्रो प्रबंधन को सख्ती दिखानी होगी।

बाजारों में बिना मास्क वालों के काटे जा रहे चालान

मध्य जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सतर्क है। इसके चलते करोलबाग, चांदनी चौक और पहाड़गंज के बाजारों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन में एक बाजार में औसतन 600 से अधिक चालान किए जा रहे हैं।

मेट्रो में नियम तोड़ने पर देना होगा 200 रुपये जुर्माना

बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम मेट्रो स्टेशनों के साथ ट्रेनों में सफर करने के दौरान भी मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर 200 रुपये जुर्माना लगाता है। यूं तो दिल्ली के बाजारों और मॉल के साथ नियम तोड़ने पर 2000 रुपये का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम 200 रुपये ही जुर्माना वसूलता है।


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