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    दिल्ली में नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम, केजरीवाल सरकार के फैसले पर LG की रोक; फाइल वापस भेजी

    By Jagran NewsEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Tue, 05 Sep 2023 03:30 PM (IST)

    अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले पर एलजी वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। एलजी ने फाइल वापस भेजने के पीछे दो आपत्तिया ...और पढ़ें

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    दिल्ली में नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम

    नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में अभी जमीनों के रेट नहीं बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले पर एलजी वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि के 10 गुना तक सर्किल रेट बढ़ाने की फाइल को मंजूरी देने के लिए एलजी के पास भेजी थी, जिसे एलजी ने वापस भेज दी है।

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    एलजी ने फाइल पर जताई आपत्ति

    एलजी ने फाइल वापस भेजने के पीछे दो आपत्तियां लगाई हैं। लिहाजा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ने के लिए दिल्ली के किसानों का इंतजार बढ़ गया। उल्लेखनीय है कि बीते सात अगस्त को दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कृषि भूमि के सर्किल रेट को 15 साल बाद बढ़ाने का निर्णय लिया था। 

    दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे पहले भी दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना जनता के हित के कई काम रोक चुके हैं। जिसमें मुफ्त योगा क्लास से लेकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना शामिल है।

    अलग-अलग इलाकों तय की गई थी अलग-अलग कीमत

    बता दें कि बढ़ाए गए सर्किल रेट में दिल्ली में अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई थी। इसमें सर्वाधिक दक्षिणी दिल्ली जिला और नई दिल्ली जिला के लिए पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ सर्किल रेट तय किए गए थे। अन्य जिलों के लिए तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ से लेकर सवा दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक सर्किल रेट तय किए गए थे।

    नए रेट कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी यमुना खादर की कृषि भूमि के लिए भी मान्य होंगे। सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व मंत्री आतिशी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर कहा था कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है, तो किसानों को अधिसूचित सर्किल रेट प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजा मिलता है, जो मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से बहुत कम है।

    आतिशी ने अगस्त में कहा था कि चूंकि अब सर्किल रेट में नए बदलाव किए गए हैं, इसके बाद अब दिल्ली के किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान सही और जायज मुआवजा मिल सकेगा। फिलहाल एलजी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। 

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