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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 03, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi: जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ दायर अर्जी कोर्ट ने की खारिज, महात्मा बुद्ध पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
Published: Sat, 03 Dec 2022 03:45 PM (IST)

महात्मा बुद्ध को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पद्म विभूषण जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के खिलाफ दायर ...और पढ़ें

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ दायर अर्जी कोर्ट ने की खारिज, फोईल फोटो
जगद्गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ दायर अर्जी कोर्ट ने की खारिज, फोईल फोटो

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: महात्मा बुद्ध (Mahatma Buddha) को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पद्म विभूषण जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के खिलाफ दायर अर्जी को कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने खारिज कर दिया। इस अर्जी में प्राथमिकी पंजीकृत करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी ने आदेश में कहा कि अर्जी में की गई मांग के लिए शिकायतकर्ता ने किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की है, इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है।

पिछले साल कोर्ट में हूई थी अर्जी दायर 

अधिवक्ता डॉ. सत्य प्रकाश गौतम ने पिछले साल जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज (Jagadguru Rambhadracharya) के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दायर कर प्राथमिकी पंजीकृत करने की मांग की थी। अधिवक्ता ने अर्जी में कहा था कि जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज चित्रकूट स्थित जेआरडी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। उन्होंने फरवरी 2021 में कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में हैप्पीनेस सेंटर के उद्घाटन के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए थे।

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महात्मा बुद्ध को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

आरोप लगाया था कि उसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर अधिवक्ता ने पिछले साल ही फर्श बाजार थाने में भी शिकायत दी थी। कोर्ट के पूछने पर पुलिस ने जवाब दाखिल कर बताया था कि आगे की कार्यवाही के लिए शिकायत कानपुर के कल्याणपुर थाने को हस्तांतरित कर दी गई थी। महानगर दंडाधिकारी अजीत नारायण ने इस अर्जी को खारिज कर दिया।

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