Delhi Riots Case दिल्ली दंगों के मामले में तीन आरोपी बरी, टैक्सी ड्राइवर ने दयालपुर थाने में दर्ज कराया था केस
Delhi Riots Case दिल्ली दंगों के एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपितों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। आरोपितों पर 24 फरवरी 2020 को चांद बाग पुलिया के पास एक टैक्सी ड्राइवर पर हमला करने का आरोप था। आगे विस्तार से जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में बृहस्पतिवर को कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने तीन लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इन पर आरोपित सिद्ध नहीं हो पाए हैं।
सिर पर हमले की वजह से वह बेहोश हो गए
दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर गली नंबर-आठ निवासी भाई साहब नामक व्यक्ति को 24 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान डंडे और सरिया से पीटा था। सिर पर हमले की वजह से वह बेहोश हो गए थे। दंगाई उनसे मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ले गए थे।
आठ-10 मुस्लिम लड़कों ने उनको पीटा
पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह आटो चलाते हैं। घटना वाले दिन वह दूध लेने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में आठ-10 मुस्लिम लड़कों ने उनको तब तक पीटा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। आरोप लगाया कि लड़के उनको जान से मारना चाहते थे। उनके दो दोस्त साथ थे, जो बच निकले थे। इस शिकायत के आधार पर दंगा, हत्या का प्रयास, डकैती समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की गई थी।
न्यू मुस्तफाबाद निवासी जावेद को गिरफ्तार किया
पीड़ित की शिकायत आरोपित नेहरू विहार निवासी पप्पू उर्फ मुस्तकीम, मूंगा नगर गली नंबर-पांच निवासी गुलफाम और न्यू मुस्तफाबाद निवासी जावेद को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान गुलशन खातून की शिकायत इस मामले में जोड़ी गई थी।
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इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद तीनों आरोपितों को बरी कर दिया।
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