एक्सट्रा मैरिटल अफेयर और मर्डर... डायरी में मिले सबूत, आखिर अदालत में मिला इंसाफ; पति समेत 6 को उम्रकैद
रोहिणी की अदालत ने शिक्षिका की हत्या के मामले में पति उसकी प्रेमिका समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोप है कि अवैध संबंध के विरोध के चलते शिक्षिका की हत्या की गई। सभी दोषियों को हत्या और षड्यंत्र की धाराओं के तहत सजा मिली। शिक्षिका की हत्या सात वर्ष पहले बवाना में गोली मारकर की गई थी।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। किसी अन्य से अवैध संबंध का विरोध कर रही पत्नी की हत्या के मामले में रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पति और उसकी प्रेमिका समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा दी है।
बताया गया कि सभी दोषियों को हत्या और हत्या के षड्यंत्र की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ तीन दोषियों को शस्त्र अधिनियम की धारा में भी पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
न्यायालय से की थी ये मांग
इस मामले में मृतक शिक्षिका के पति की प्रेमिका का सौतेला पिता भी आरोपी है। लंबे समय से फरार होने के कारण उसका अलग से ट्रायल चल रहा है। शिक्षिका की सात वर्ष पहले बवाना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले को दुर्लभतम बताते हुए न्यायालय से दोषियों को मृत्यु दंड की मांग की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने मंगलवार को शिक्षिका सुनीता की हत्या के मामले में छह दोषियों को सजा सुनाई। दो दिन पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने 129 पन्नों के फैसले में छह आरोपित को दोषी ठहराया था।
सुनाई गई उम्रकैद की सजा
न्यायालय ने इस चर्चित हत्याकांड में शिक्षिका के पति मंजीत सहरावत, एंजल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जानी और शहजाद सैफी को धारा 302 और 120-बी के तहत उम्रकैद की सजा दी। शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत धर्मेंद्र के अलावा विशाल उर्फ जानी, शहजाद सैफी को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सुनीता ने कई मौकों पर जताई थी आपत्ति
वहीं, धारा 302 में न्यायालय ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में कुल 41 लोगों ने गवाही दी। लोक अभियोजक डा. राजरानी ने न्यायालय के समक्ष दलील रखी कि दोषियों ने पूर्व नियोजित तरीके से हत्या की। मंजीत और दोषी एंजल गुप्ता के बीच अवैध संबंध थे, जिस पर सुनीता ने कई मौकों पर आपत्ति जताई थी।
बताया गया कि सभी दोषियों ने आपराधिक साजिश रची। निर्दोष स्कूल शिक्षिका सुनीता को तीन गोलियां मारकर निर्दयता से मार डाला गया। इसलिए, यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और सभी दोषियों को मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए।
बवाना में 2018 में हुई थी सुनीता की हत्या
29 अक्टूबर 2018 को सुबह करीब आठ बजे बवाना में गोली मारकर शिक्षिका सुनीता की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में अन्य आरोपियों के अलावा उसके पति मंजीत और उसकी माडल रही प्रेमिका एंजल को भी गिरफ्तार किया गया। मंजीत और एंजल के संबंधों पर सुनीता आपत्ति जताती थी। एंजल के सौतेले पिता राजीव गुप्ता के साथ मिलकर मंजीत ने पत्नी को खत्म करने की साजिश रची।
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अभियोजन पक्ष ने कहा कि राजीव के ड्राइवर दीपक ने अपने मामा धर्मेंद्र की मदद से दो शूटर विशाल और सैफी बुलाए, जिन्होंने इलाके की रेकी की और सुनीता को तीन गोली मारीं। एंजल 27 अक्टूबर 2018 को मंजीत के साथ करवाचौथ मनाना चाहती थी और इन दोनों के पास अपनी इच्छा पूरी करने और अपने रिश्ते को जारी रखने के उद्देश्य से सुनीता की हत्या की गई।
डायरी, बैंक लेन-देन व मोबाइल लोकेशन बने अहम सबूत
शिक्षिका सुनीता की डायरी, बैंक लेन-देन, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन आदि इस हत्याकांड में अहम सबूत बने। सुनीता की डायरी में भी मंजीत और एंजल के बीच अवैध संबंधों का उल्लेख है। बैंक लेनदेन, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल रिपोर्ट, कारों, मोटरसाइकिल और हथियारों की बरामदगी आदि अहम सबूतों ने दोषियों की संलिप्तता साबित की।
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