जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की हाई कोर्ट में दलील, कहा- यात्रा शुल्क के कारण नहीं जा पा रहे अपने संसदीय क्षेत्र
जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संसद सत्र में भाग लेने के लिए लगाए गए यात्रा शुल्क पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस शर्त के कारण वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित कर दी। रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक खर्च का भुगतान करने की शर्त के कारण अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हैं।
रशीद ने यह तर्क देते हुए न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ से एक समन्वय पीठ की ओर से पारित आदेश में संशोधन की मांग की। हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की कि कस्टडी पैरोल देते समय आमतौर पर संबंधित व्यक्ति को इसका खर्च वहन करना होता है।
समन्वय पीठ ने रशीद को संसद में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय के रूप में जेल अधिकारियों के पास चार लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। रशीद के वकील एन हरिहरन ने कहा कि यह शर्त अनुचित है क्योंकि रशीद एक संसदीय क्षेत्र के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
हरिहरन ने आगे कहा कि अगर लगाई गई शर्त ऐसी है कि उनके मुवक्किल संसद नहीं जा पा रहे हैं, तो हम इस देश में लोकतंत्र के मूल तत्वों में दखलअंदाजी कर रहे हैं।
वहीं, एनआईए की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि समन्वय पीठ की ओर से पारित आदेश पर रशीद ने सहमति व्यक्त की थी।
लूथरा के तर्क को खारिज करते हुए हरिहरन ने कहा कि वह रशीद को हिरासत में संसद में उपस्थित होने और अदालत द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान न करने की अनुमति देने पर सहमत थे। उन्होंने कहा कि खर्चों के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि ये शर्तें इसलिए लगाई गई हैं ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आवाज संसद में आवाज न सुनी जाए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल संबंधित आदेश की समीक्षा के बजाय केवल शर्तों में संशोधन की मांग कर रहे हैं।
दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।24 जुलाई से चार अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने के लिए ट्रायल कोर्ट ने रशीद को प्रतिदिन 1.44 लाख रुपये का यात्रा खर्च वहन करने का निर्देश दिया था।
इस आदेश को रशीद ने चुनाैती दी है। 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए की ओर से 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में हैं।
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