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    'पत्रकार Rana Ayyub के खिलाफ FIR दर्ज करे दिल्ली पुलिस', अदालत का आदेश; जानें पूरा मामला

    Updated: Tue, 28 Jan 2025 03:51 PM (IST)

    Journalist Rana Ayyub Case पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में साकेत कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। राणा अय्यूब पर आरोप है कि उन्होंने 2013 से 2017 के बीच सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए थे।

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    Delhi News: राणा अय्यूब पर एफआइआर दर्ज करे पुलिस: कोर्ट।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत स्थित सत्र न्यायालय ने पुलिस को पत्रकार राणा अय्यूब (Rana Ayyub) के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

    दिल्ली की साकेत कोर्ट (Delhi Saket Court) ने एक वकील की शिकायत पर 25 जनवरी को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है और पुलिस को इसके जांच की जरूरत है।

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    इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश 

    साकेत स्थित सत्र न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को पत्रकार राणा अयूब के 2013 से 2017 के बीच किए गए कथित इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसमें उन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।

    कोर्ट ने पुलिस (Delhi Police) को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की धाराओं के तहत एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज कर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले में आज सुनवाई होगी।

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    हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप

    दरअसल, शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा ने पिछले साल नवंबर में किसी के द्वारा एक्स पोस्ट को टैग किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अय्यूब पर आरोप लगाया कि एक्स पर उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट कर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।

    1984 दंगा मामले में अदालत ने टाइटलर के खिलाफ बयान दर्ज किए

    वहीं एक अन्य मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler Case) की आवाज का नमूना लेने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का बयान दर्ज किया। सीबीआइ न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अभियोजन पक्ष के गवाह अरुण कुमार गुप्ता का बयान दर्ज किया, जिन्होंने 11 अप्रैल, 2023 को सीएफएसएल, नई दिल्ली में जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था।

    अदालत ने वैज्ञानिक सहायक से जिरह के लिए मामले को सात फरवरी को सूचीबद्ध किया है। अदालत टाइटलर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज कर रही है। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर अदालत के समक्ष पेश हुए।

    टाइटलर पर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास सिखों की हत्या से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है। जांच के दौरान सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के संबंध में उनकी आवाज का नमूना लिया गया था।सीबीआई के अधिवक्ता अमित जिंदल ने बयान दर्ज किए थे।

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