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    Delhi Election 2025 से पहले ताहिर हुसैन को बड़ी राहत, SC ने दी 6 दिन की कस्टडी पैरोल; लगाईं ये शर्तें

    Updated: Tue, 28 Jan 2025 03:11 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को Delhi Election 2025 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है। ताहिर को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वह मुस्तफाबाद से मैदान में हैं।

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    ताहिर हुसैन को मिली 6 दिन की कस्टडी पैरोल। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Election 2025 से पहले एआईएमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन को बड़ी राहत मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है।

    2020 दंगे के आरोपी है ताहिर हुसैन

    ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम, AIMIM) के अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुस्तफाबाद में पैदल यात्रा करने पहुंचे। इनकी पार्टी ने यहां से वर्ष 2020 के दंगे के आरोपित ताहिर हुसैन को टिकट दिया है।

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    ओवैसी ने ताहिर हुसैन के परिवार से की थी मुलाकात

    बता दें कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं, ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट देने की घोषणा के करने के दौरान उनके परिवार से मुलाकात की थी। हालांकि, इससे पहले ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी (AAP) में थे।

    बता दें कि राजधानी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे में ताहिर हुसैन का नाम भी आया था। उन्हें दंगे का आरोपी मानकर जेल भेज दिया गया। खास बात यह है कि ताहिर हुसैन के जेल में रहते हुए भी उनके विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद में हर त्योहार पर उनके पोस्टर लगते रहे।

    निगम पार्षद रह चुके ताहिर हुसैन

    वहीं, आम आदमी पार्टी में रहने के दौरान के ताहिर हुसैन निगम पार्षद भी थे। ताहिर हुसैन की मुस्लिमों के बीच अच्छी पकड़ है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को भी इसका फायदा होता था।

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