26 जनवरी तक IGI एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन के उड़ाने पर लगी रोक; दिल्ली पुलिस ने जारी किया आदेश
दिल्ली पुलिस के आदेश में कहा गया है रात के समय खुले में लेजर बीम के उपयोग को रोकने के लिए कोई नियम और कानून नहीं हैं। इंसानों के जीवन और विमान की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को रोकने के लिए इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है इसलिए आईजीआई हवाई अड्डे और उसके आसपास लेजर बीम के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 28 नवंबर को जारी आदेश में इसे 26 जनवरी, 2025 तक लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास कई फार्महाउस, बैंक्वेट, होटल, रेस्तरां आदि बने हैं, जहां शादी-पार्टियों और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इसमें लेजर बीम सहित कई रोशनी का उपयोग किया जाता है। इससे पायलट का ध्यान भटकता है।
आदेश में कहा गया है, "वर्तमान में, विशेष रूप से रात के समय खुले में लेजर बीम के उपयोग को रोकने के लिए कोई नियम और कानून नहीं हैं। इंसानों के जीवन और विमान की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को रोकने के लिए इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है। इसलिए आईजीआई हवाई अड्डे और उसके आसपास लेजर बीम के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की योजना
इसके अलावा, एक अन्य आदेश में एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध भी शामिल है। लगातार रिपोर्टें आई हैं कि आतंकवादियों के पास ड्रोन, पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर, यूएवी, हवाई जहाज इत्यादि सहित मानव रहित विमान प्रणालियों (यूएएस) का उपयोग करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की योजना है। हालांकि, मानव रहित विमान प्रणालियों का उपयोग (यूएएस) आम नागरिकों द्वारा उड़ाने पर प्रतिबंधित है क्योंकि यह विमानन सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और आतंकवादी हवाई हमलों का सुरक्षा खतरा भी पैदा करता है।
मानव की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय: दिल्ली पुलिस
आदेश में कहा गया है, "सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति और मानव की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय है। विमानन सुरक्षा और आतंकवादी खतरे के दृष्टिकोण से मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के संचालन को रोकने की आवश्यकता है। इन खतरे को रोकने के लिए इस संबंध में त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, आयोजक, मालिक, कब्जाधारी, कर्मचारी आदि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 (ए) के प्रावधानों के अनुसार दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।"

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