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    बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई रोक

    Updated: Mon, 12 Aug 2024 12:24 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि 21 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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    पूजा खेडकर पर गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ लेने का आरोप। (फाइल फोटो)

     जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को राहत दी है।

    अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए भविष्य में उनके परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी है।

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    आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप

    उल्लेखनीय है कि खेडकर ने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। एक अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पूजा के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।

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    खेडकर ने ट्रायल अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जाए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि पूरी साजिश से पर्दा हटाने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपितों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। साथ ही दिल्ली पुलिस को मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच करने का आदेश दिया था।