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    Delhi: PFI चीफ अबूबकर को उपलब्ध कराया जाए प्रभावी इलाज, HC का तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश

    By Vineet TripathiEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Thu, 02 Feb 2023 12:39 PM (IST)

    दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को पीएफआई चीफ ई अबूबकर को प्रभावी इलाज उपल्ब कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने PFI चीफ के मामले में सुनवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।

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    PFI चीफ अबूबकर को उपलब्ध कराया जाए प्रभावी इलाज

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को नियमित रूप से प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने के लिए तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने अबुबकर की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

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    13 मार्च तक सुनवाई स्थगित

    अबूबकर ने चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।कैंसर से पीड़ित होने समेत अन्य समस्याओं के आधार परअबूबकर ने जमानत की मांग की है। अदालत ने मामले पर एनआइई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

    पिछले साल NIA ने कोर्ट में दी थी रिपोर्ट

    बता दें कि इससे पहले पिछले साल दिसंबर महीने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह बिल्कुल ठीक है और इलाज करा रहा है। अदालत के निर्देश पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अक्षय मलिक ने कहा कि हमने एम्स की रिपोर्ट के साथ एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है।

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    कोर्ट में बताया गया कि वह बिल्कुल ठीक है। उसका इलाज चल रहा है। जब भी उसकी आवश्यकता होती है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब पीएफआई प्रमुख से जुड़े मामले की सुनवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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