Delhi News: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नियमों का क्यों नहीं हुआ पालन? दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 31ए के तहत नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने 16 अगस्त 2024 के आदेश के अनुपालन पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस अधिनियम से दिल्ली के 60 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्यायालय के आदेश के बावजूद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 31ए के तहत नियम न बनाने पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।
अवमानना याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायालय ने पूछा है कि न्यायालय के 16 अगस्त 2024 के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। मामले में आगे की सुनवाई नौ सितंबर को होगी।
60 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा
याचिकाकर्ता संगठन सोशल ज्यूरिस्ट ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि मुख्य सचिव की निष्क्रियता के कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 31ए के तहत आज तक नियम नहीं बनाए जा सके हैं। इसके तहत दिल्ली में 20 लाख से अधिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 60 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
साथ ही दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पारित हुए छह महीने से अधिक समय बीत चुका है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
याचिका में कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
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