Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुस्तफाबाद हादसे के बाद LG सक्सेना एक्टिव, इमारत ढहने की घटना के मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश

    दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक चार मंजिला इमारत ढहने के बाद एलजी सक्सेना ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट को 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। एनडीआरएफ और दिल्ली अग्निशमन सेवा बचाव कार्य में जुटी हैं। शुरुआती जांच में अनधिकृत निर्माण की आशंका जताई जा रही है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    By sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 21 Apr 2025 07:30 PM (IST)
    Hero Image
    एलजी ने दिए दयालपुर में आवासीय इमारत ढहने की घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने दयालपुर की गली नंबर एक, डी-26 स्थित चार मंजिला आवासीय इमारत ढहने के मामले में मजिस्ट्रेट जांच को मंजूरी दे दी है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें 15 दिनों के भीतर एक घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    19 अप्रैल, 2025 की सुबह घटित इस घटना के तुरंत बाद, सभी आपातकालीन सेवाओं ने पूरे समन्वय और मुस्तैदी के साथ काम किया। घटनास्थल पर बचाव कार्य अभी भी जारी है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की टीमें इमारत का मलबा हटाने और मलबे में फंसे लोगों को तलाशने का काम कर रही हैं।

    दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश

    अधिकारी इमारत के ढहने के कारणों का पता लगा रहे हैं। शुरुआती आकलन में इसके अनधिकृत निर्माण होने का अंदेशा जताया गया है। इसके मद्देनजर, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इस दुखद घटना में शामिल किसी भी चूक के लिए, फील्ड-स्तर के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

    जांच में इमारत ढहने की घटना के कारणों, इसके सभी प्रासंगिक तथ्यों और इसमें किसी भी तरह की चूक का पता लगाया जाएगा। जांच में इमारत के निर्माण और इसकी देखरेख में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को भी जवाबदेही तय की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Justice Yashwant Verma Case: जस्टिस यशवंत वर्मा के समक्ष 52 मामले लंबित, रोस्टर पीठ करेगी मामलों की सुनवाई