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    Air Pollution: दिल्ली में कल से नहीं चलेंगे BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन, शुक्रवार तक सरकार ने लगाया बैन

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Wed, 11 Jan 2023 05:08 PM (IST)

    Delhi Vehicle Ban News दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के कारण बीएस-3 पेट्रोल (BS-III Petrol) और बीएस-4 डीजल (BS-IV Diesel ) वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कल यानी मंगलवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा।

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    प्रदूषण के चलते दिल्ली में बैन हुए BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन (प्रतीकात्मक तस्वीर)।

    नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के कारण बीएस-3 पेट्रोल (BS-III Petrol) और बीएस-4 डीजल कार (BS-IV Diesel) वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध कल यानी मंगलवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने ये फैसला हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को लेकर लिया है।

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    सीएक्यूएम ने दिल्ली की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर सोमवार को बैठक की थी, जिसमें बताया गया कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। CAQM ने कहा कि शांत हवा और कम तापमान की वजह से हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। जिसे ठीक करने के लिए प्रदूषण रोकने से संबंधित उपाय लागू करने के निर्देश दिए।

    हवा की गुणवत्ता सुधरी तो हटेंगे प्रतिबंध

    सीएक्यूएम ने कहा कि मंगलवार से वाहनों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। पर्यावरण विभाग के साथ स्थिति पर नजर बनी हुई है। अभी के लिए यही प्रतिबंध लागू रहेंगे। अगर हवा की गुणवत्ता (AQI) में सुधार हुआ तो वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।

    बता दें कि आज शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 434 पर था। रविवार को 371 एक्यूआई था, जो बेहद खराब की श्रेणी में था।

    जानें क्या है बीएस मानक

    बीएस 3 और बीएस 4 इंजनों के अंतर को समझने के लिए हमें इसका मतलब जानना होगा। इन इंजनों के नाम में लगे BS का मतलब होता है भारत स्टेज (Bharat Stage)। यह भारतीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित किए गए उत्सर्जन मानकों का प्रतीक है। इसके बाद लगाए गए नबंर 3 या 4 इसके अलग अलग प्रकार को दर्शाता है।

    बीएस के बाद लगने वाला नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी कठिन इसके मानदंड होते हैं। इससे इंजन बनाने वाली कंपनी को अधिक रिसर्च करनी पड़ती है। ताकि इंजन उन मानदंडों पर खरा उतरे। बीएस स्टेंटर्ड वाहनों से होने वाले हवा प्रदूषण का पता लगाती है। इस स्टेंडर्ड के जरिए भारत सरकार इंजन के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रेगुलेट करती है। बता दें कि इन मानकों को सीपीसीबी (Central Pollution Control Board) द्वारा ही तय किया जाता है। भारत देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए इस मानक जरूरी है।

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    छह जनवरी ये प्रतिबंध हुए थे लागू

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर शुक्रवार (6 जनवरी) को आपात बैठक की थी। इसमें कहा गया कि अभी अगले कई दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ''गंभीर'' या ''बेहद खराब'' श्रेणी में रह सकती है। इसीलिए आयोग की उप समिति ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के तीसरे चरण के तहत नौ सूत्री एक्शन प्लान को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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    इसके तहत दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य, तोड़फोड़, ईंट भट्टे और हाट मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि अभी दो दिन पहले ही यह रोक हटाई गई थी।

    AQI से वायु प्रदूषण का चलता है पता

    वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) एक नंबर होता है, जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को आंका जाता है। इससे वायु में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाया जाता है। एक्यूआई की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब, और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है।

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