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    Delhi News: दिवाली तक बनवा लें PUC सर्टिफिकेट वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, कटेगा 10 हजार का चालान

    By Aditi ChoudharyEdited By:
    Updated: Wed, 12 Oct 2022 03:01 PM (IST)

    Delhi News दिल्ली में वाहन रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाते हुए आम आदम पार्टी की केजरीवाल सरकार ने वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) अनिवार्य कर दिया है। अब बिना पीयूसी के दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिल सकेगा।

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    Delhi News: दिवाली तक बनवा लें PUC सर्टिफिकेट वर्ना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, कट जाएगा 10 हजार का चालान

    नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली में वाहन चालकों को लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों से कहा है कि 25 अक्टूबर से केवल उन्हीं वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल मुहैया कराया जाए जिनके पास उनके वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र है।

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    ईंधन भरवाने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य 

    परिवहन विभाग की ओर से जारी एक नोटिस में उन सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है, जिनके वाहन पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के लिए जांच करवाने को कहा है। इस नियम से इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को अलग रखा गया है। 25 अक्टूबर से नियम लागू होने के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

    पीयूसी के बिना कट सकता है चालान

    25 अक्टूबर के बाद जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल पंप वाले ईंधन देने से मना कर सकते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को असुविधा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तय तारीख से पहले वैध पीयूसीसी प्राप्त करने के लिए भी कहा है। परिवहन विभाग ने नोटिस में कहा कि वैध पीयूसीसी के बिना वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की कैद या दोनों हो सकती है।

    जल्द से जल्द बनवाएं पीयूसी सर्टिफिकेट

    आपको बताएं कि पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण प्रमाण पत्र का शुल्क सिर्फ 60 रुपये है। चार पहिया वाहनों के लिए यह 80 रुपये और डीजल वाहनों के लिए 100 रुपये है। परिवहन विभाग के बाद पर्यावरण विभाग भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी होने पर ही वाहनों को ईंधन बेचने के लिए अनिवार्य रूप से एक अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है।

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