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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 12, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi में मास्क लगाएं या नहीं? 2 करोड़ लोगों के साथ अधिकारियों को भी है भ्रम, जानें- दिल्ली मेट्रो में नियम

By Jp YadavEdited By:
Published: Wed, 12 Oct 2022 09:36 AM (IST)Updated: Wed, 12 Oct 2022 10:01 AM (IST)

Delhi Mask Challan देश की राजधानी दिल्ली में फेस मास्क नहीं लगाने पर चालान की एवज में 500 रुपये का ...और पढ़ें

दिल्ली में फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान करने का प्रविधान है।
दिल्ली में फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान करने का प्रविधान है।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली-एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। दिल्ली में काफी दिनों से 24 घंटे के दौरान 100 से भी कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के मद्देनजर फेस मास्क लगाने या फिर नहीं लगाने को भ्रम बना हुआ है, क्योंकि इस बाबत कोई स्पष्ट आदेश सामने नहीं आया है।

डीडीएमए की बैठक में प्रस्ताव हो चुका है पास

सितंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) की एक अहम बैठक में फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ था। इस बाबत आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी की जानी थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

नहीं किया जा रहा मास्क नहीं पहनने पर चालान

दिल्ली सरकार ने फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का चालान खत्म करने की अधिसूचना जारी नहीं की है, ऐसे में इसका उल्लंघन करने पर चालान काटा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके उलट, कई जिला अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वालों का 500 रुपये का चालान जारी करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, जबकि कुछ अन्य ने इसे लागू करने में ढील दी है।

कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद लिया फैसला

वहीं, मास्क को खत्म करने का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा पिछले महीने हुई अपनी बैठक में कोविड मामलों में गिरावट के बीच 30 सितंबर के बाद फेस मास्क पहनने से दूर करने का निर्णय लेने के बाद आया था।

दिल्ली राजस्व विभाग (Delhi Revenue Department) के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने डीडीएमए को सूचित किया था कि सरकार ने महामारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था, यह 30 सितंबर को खत्म हो गया। उधर, राजस्व विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मास्क हटाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और फाइल चल रही है।

दिल्ली मेट्रो भी कर रहा लोगों को जागरूक

उधर, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) कोरोना के संभावित खतरें और प्रभाव को देखते हुए अब भी सतर्कता बरत रहा है। अपने 30 लाख से अधिक यात्रियों से DMRC रोजाना ही मास्क लगा कर सफर करने का अनुरोध कर रहा है। मेट्रो अथवा ट्रेन में यात्रा करने के दौरान मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का फाइन लगाया जाता है। 

1.41 है संक्रमण दर

गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमण दर 1.41 प्रतिशत है। इस वजह से मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 97 नए मामले आए और 66 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। मौजूदा समय में कोरोना के 420 सक्रिय मरीज हैं। जिसमें से 22 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से दो मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर और चार मरीज आक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या 43 है। 

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