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    1995 में दायर मुकदमा आज भी लंबित होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई नाराजनगी, तीन महीने में केस निपटाने का आदेश

    Updated: Sat, 02 Aug 2025 06:09 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक 80 वर्षीय महिला के किराये विवाद मामले में 30 साल की देरी पर नाराजगी जताई है। अदालत ने निचली अदालत को तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने इस देरी को अस्वीकार्य बताते हुए न्यायिक तंत्र पर सवाल उठाया। महिला ने 1995 में मुकदमा दायर किया था लेकिन 2025 तक कोई फैसला नहीं हुआ।

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    तीन दशक से महिला याचिकाकर्ता का किराया है लंबित, 30 वर्ष में भी नहीं हो सका फैसला।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्याय मिलने में हुई 30 वर्ष की देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए निचली अदालत को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के किराया विवाद से जुड़े दीवानी मामले का निपटारा तीन माह के भीतर करें।

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    अदालत ने कहा कि यह देरी न केवल अस्वीकार्य है बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की एकल पीठ ने कहा कि वर्ष 1995 में दाखिल हुआ यह मुकदमा अब तक लंबित है और याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।

    अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर के बाद मामले का निर्णय हर हाल में तीन माह के अंदर दे दिया जाए।

    यह मामला तब शुरू हुआ जब महिला ने वर्ष 1995 में, 50 वर्ष की उम्र में, किरायेदार से संपत्ति खाली कराने और क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर निचली अदालत में दीवानी मुकदमा दायर किया था।

    लेकिन मामला लगातार तारीखों में ही उलझता गया और वर्ष 2025 में भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। महिला ने हाई कोर्ट में बताया कि उसकी ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रतिवादी पक्ष की दलीलें अब भी जारी हैं।

    महिला ने पहले भी अपने केस को प्राथमिक सुनवाई के दायरे में लाने की गुहार निचली अदालत में लगाई थी, लेकिन अदालत ने मुकदमों के भारी बोझ का हवाला देते हुए यह मांग ठुकरा दी।

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