मानहानि मामले में संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी और संजय सिंह को HC का नोटिस, लगाए थे झूठे आरोप!
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में संदीप दीक्षित की याचिका पर आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। दीक्षित ने आरोप लगाया है कि आप नेताओं ने चुनाव के दौरान उन पर झूठे आरोप लगाए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। ट्रायल कोर्ट ने पहले दीक्षित की शिकायत खारिज कर दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की याचिका पर हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने आतिशी व संजय सिंह को नोटिस जारी करते हुए चार दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। संदीप दीक्षित ने मानहानि शिकायत खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
दीक्षित ने चुनाव के दाैरान दोनों आप नेताओं पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है।
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संदीप दीक्षित ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के थे और इससे न सिर्फ उन्हें उनकी प्रतिष्ठा बल्कि चुनावी नुकसान का भी सामना करना पड़ा, जो मानहानि के बराबर है।
ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल में दीक्षित की शिकायत खारिज करते हुए संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि दीक्षित द्वारा लगाए गए आरोप मानहानिकारक न होकर राजनीतिक दावे थे।
दीक्षित का आरोप है कि एक प्रेसवार्ता में आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्होंने न केवल भाजपा से करोड़ों रुपये लिए, बल्कि कांग्रेस ने आप को हराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलीभगत भी की है।
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