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Coronavirus: दिल्ली के सभी मॉल बंद, सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश

Coronavirus कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी मॉल को बंद करने का फैसला किया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 20 Mar 2020 02:30 PM (IST)Updated: Fri, 20 Mar 2020 03:29 PM (IST)
Coronavirus: दिल्ली के सभी मॉल बंद, सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश
Coronavirus: दिल्ली के सभी मॉल बंद, सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। कोरोना वायरस ( Coronavirus) के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government)  ने सभी मॉल (All Delhi malls) को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि सभी मॉल बंद रहेंगे लेकिन किराना दुकान, फार्मेसी और सब्जियों की दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

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इसके अलावा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी गैरजरूरी दफ्तर और सेवाएं भी 31 मार्च तक के लिए बंद की गई हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि केवल जरूरी पब्लिक डीलिंग वाली गतिविधियां ही चालू रहेंगी।

घर से काम करने के निर्देश

इसके अलावा गैरजरूरी केटेगरी में आने वाले सभी सरकारी स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहा गया है। इस दौरान सभी परमानेंट और ठेका कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 55 से ऊपर है और वह जरूरी सेवा वाली कैटेगरी में आ रहा हो तो वह घर से काम कर सकता है।

प्राइवेट सेक्टर के लोगों से घर पर काम करने की अपील

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी घर से काम करने की अपील की है। सरकार की तरफ से कहा है कि गैरजरुरी केटेगरी में आने वाले सभी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी घर से ही काम करें। 

मॉल बंद करने का काम शुरू

उधर, सरकारी आदेश आने के बाद दिल्ली में मॉल बंद करने करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्वी दिल्ली के क्रॉस रीवर मॉल को भी बंद कर दिया गया है। अन्य जगहों पर भी मॉल को बंद किया जा रहा है। 

रेस्टोरेंट में खाने पर 31 तक प्रतिबंध खरीदने व होम डिलीवरी पर रोक नहीं

इससे पहले गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया था। उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि रेस्टोरेंट में बैठक कर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि खरीदने और होम डिलीवरी पर प्रतिबंध नहीं है। पूर्व में किसी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक समेत अन्य आयोजनों में 50 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र होने पर रोक थी, लेकिन अब ऐसे आयोजनों में 20 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर 31 तक लगाई रोक

कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगा दी है। 31 मार्च तक यह रोक लगी रहेगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकलने की बात कही गई है। किसी भी हालत में पांच से अधिक लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं है।

यातायात के साधनों में शामिल बस, मेट्रो, ऑटो, ग्रामीण सेवा, कैब और ईको फ्रेंडली सेवाओं में शामिल वाहनों को भी प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। अगर किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र होते हैं, तो दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी।

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