2012 Delhi Nirbhaya Case: गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दोषी पवन के पिता ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
2012 Delhi Nirbhaya Case निर्भया मामले में गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पटियाला हाउस अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निर्भया मामले में गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पटियाला हाउस अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई है। एक दोषी पवन कुमार गुप्ता के पिता हीरा लाल गुप्ता की तरफ से दायर की गई शिकायत में मांग की गई है कि गवाह के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने गलत बयानबाजी की है।
कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोषी के अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत में कहा कि गवाह के गलत बयानों से केस प्रभावित हुआ है। ऐसे में उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। शुक्रवार को सभी दोषियों को अदालत में भी पेश किया जाना है। क्योंकि पीड़िता की मां ने अर्जी दायर कर जल्द फांसी की मांगी की थी और इस अर्जी पर दोषियों का पक्ष जानने के लिए पिछले दिनों अदालत ने पेशी का आदेश दिया था।
बता दें कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में पवन को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है और उसे फांसी की सजा मिली हुई है। पवन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर चुका है लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्भया का चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। मामले में सभी चारों दोषियों को फांसी की सजा मिली हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि दोषियों को जल्द फांसी दी जा सकती है।
ये भी पढ़ेंः Nirbhaya Case: दोषियों को फांसी देने के लिए यूपी से आएंगे दो 'जल्लाद', ADG ने लगाई मुहर
2012 Nirbhaya Case: चारों दोषियों को फांसी देने में लग सकते हैं छह घंटे, जानें पूरी प्रक्रिया
Bank Loan Fraud Case: कारोबारी रतुल पुरी को मिली जमानत, जेल से रिहा होने का रास्ता साफ
Citizenship Act: प्रदर्शन कर रहे जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज, कई घायल; 50 हिरासत में