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Bank Loan Fraud Case: कारोबारी रतुल पुरी को मिली जमानत, जल्द हो सकते हैं रिहा

कारोबारी रतुल पुरी को बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत में रतुल पुरी की जमानत के लिए गुहार लगाई थी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 04:03 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 04:03 PM (IST)
Bank Loan Fraud Case: कारोबारी रतुल पुरी को मिली जमानत, जल्द हो सकते हैं रिहा
Bank Loan Fraud Case: कारोबारी रतुल पुरी को मिली जमानत, जल्द हो सकते हैं रिहा

नई दिल्ली, प्रेट्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलानाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अगस्ता वेस्ट लैंड मनी लॉंड्रिंग मामले के बाद अब कोर्ट ने बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भी जमानत दे दी है। दोनो मामले में जमानत मिलने के बाद माना जा रहा है कि रतुल पुरी अब जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। वह इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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दिल्ली की एक अदालत में रतुल पुरी ने जमानत के लिए गुहार लगाई थी। इससे पहले निचली अदालत ने अगस्ता वेस्ट लैंड मनी लॉंड्रिंग मामले में आरोपित रतुल पुरी को जमानत दे दी थी। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने पुरी को 5 लाख निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।  

बता दें कि कारोबारी रतुल पुरी की ओर से 16 नवंबर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। यह याचिका रतुल पुरी के सलाहकार विजय अग्रवाल ने डाली थी। याचिका में कहा गया था कि उनके मुवक्किल ने सारी जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है ऐसे में अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है।

इडी की याचिका पर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित

अगस्ता वेस्टलैंड डील के मनी लॉड्रिंग मामले में रतुल पुरी ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की चुनौती याचिका का विरोध किया। ईडी ने 2 दिसंबर को निचली अदालत द्वारा पुरी को दी गई जमानत को रद करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट में पुरी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुबूतों से छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित करने जैसे तथ्यों को ईडी बार-बार अदालत के सामने पेश कर रही है।

उन्होंने दलील दी कि पहले तो जांच एजेंसी ने कहा कि पुरी के पीछे जाने का कारण दुबई से प्रत्यर्पण करके लाए गए राजीव सक्सेना थे और अब वह सक्सेना को अविश्वनीय बताते हुए उसका स्टेटस व उसे दी गई जमानत रद करने की मांग कर रही है।

वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल अमित महाजन ने कहा कि पुरी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह गवाहों को प्रभावित करने के लिए सक्षम हैं। ईडी ने यह भी कहा कि पुरी की अग्रिम जमानत इसी आधार पर खारिज हुई थी। बैंक घोटाले में रतुल पुरी को मिली जमानतमोजर बेयर कंपनी से जुड़े बैंक लोन घोटाले मामले में रतुल पुरी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है।

क्या है पूरा मामला

भारतीय वायु सेना ने साल 2010 में एंग्लो-एतावली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआइपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सौदा किया था। यह सौदा तीन हजार 600 करोड़ रुपये में हुआ था। जांच में 3600 करोड़ घोटाले की बात सामने आयी। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना ने पूछताछ में रतुल पुरी का नाम लिया। रतुल पुरी पर मनी लॉंड्रिंग का आरोप है।

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