राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोपित कस्टम अधिकारी को दी जमानत, गिरफ्तारी के समय लिखित में नहीं बताया था कारण
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कस्टम अधिकारी संदीप दलाल को जमानत दी गिरफ्तारी को अवैध बताया। न्यायाधीश ने कहा गिरफ्तारी प्रक्रिया में चूक से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। दलाल को 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली जांच में सहयोग और देश न छोड़ने की शर्त भी रखी गई। सीबीआई के अनुसार दलाल पर कंटेनर क्लीयरेंस के लिए 25 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कस्टम विभाग के अधिकारी संदीप दलाल को जमानत दे दी है। अदालत ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए यह राहत दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में की गई चूक आरोपित के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
एक जमानती पर जमानत दे दी
कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में अब कोई नई रिकवरी शेष नहीं है, आरोपित सरकारी कर्मचारी है और फरार होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने आरोपित को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि की एक जमानती पर जमानत दे दी। अदालत ने आरोपित के खिलाफ जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की कड़ी शर्त भी लगाई।
लिखित में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए
सीबीआई के मुताबिक, आरोपित ने एक निजी कंपनी से उनके कंटेनर की क्लीयरेंस के बदले 25 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जांच के दौरान सीबीआइ ने तीन जुलाई को तुगलकाबाद स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो में ट्रैप लगाकर आरोपित के सहयोगी अंकित को 1.5 लाख रुपये की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। दोनों आरोपितों को चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि आरोपित की गिरफ्तारी के वक्त उसके परिजनों को लिखित में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अनिवार्य है। कोर्ट ने माना कि आरोपित के चचेरे भाई सुरेंद्र सिंह मौके पर मौजूद थे, फिर भी गिरफ्तारी के लिखित आधार उन्हें नहीं दिए गए।
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