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    ऐश्वर्या राय बच्चन को AI तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर राहत, दिल्ली HC ने कहा-गरिमा से जीने का है अधिकार

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर उनकी AI जेनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई। अभिनेत्री ने कपड़ों और उत्पादों पर तस्वीरों के अनधिकृत प्रयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने इसे ऐश्वर्या राय की गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन माना है। इसी तरह अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तस्वीरों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ याचिका दायर की है।

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    पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद पति अभिषेक ने भी लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर बड़ा आदेश दिया है। अभिनेत्री ने 9 सितंबर को एक याचिका लगाकर उनकी एआई जेनरेटेड तस्वीरों को कपड़ों और विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर लगाकर बेचने पर रोक की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने माना कि इससे एक्ट्रेस की गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

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    जानकारी के मुताबिक, बीते  9 सितंबर को अभिनेत्री ऐश्वर्या की लगाई गई याचिका पर न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा दी है। कोर्ट के इस आदेश से अभिनेत्री के प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की। 

    न्यायालय ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल उन्हें व्यावसायिक नुकसान हो सकता है बल्कि उनके गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

    पत्नी ऐश्वर्या की तर्ज पर ही पति अभिषेक बच्चन ने भी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर ऐसे उत्पादों पर उनकी मंजूरी के बिना तस्वीर चस्पाने पर रोक लगाने की मांग की है।

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