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    'चुनावी बॉन्ड के नाम पर हुआ घोटाला...', AAP नेता संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

    Updated: Mon, 08 Apr 2024 12:00 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने दावा किया कि दे ...और पढ़ें

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    'चुनावी बॉन्ड के नाम पर हुआ घोटाला...', AAP नेता संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने दावा किया कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई।

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    आप नेता संजय सिंह ने कहा, " छह कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपने कुल मुनाफे से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने घाटे के बावजूद भाजपा को चंदा दिया है।"

    इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने पूरा डाटा जनता के सामने रखा। मैं जो खुलासा कर रहा हूं उसकी पूरी सीरीज यह है कि 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने सात साल में 1 लाख करोड़ रुपये का घाटा उठाया है और भाजपा को 450 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने या तो शून्य टैक्स चुकाया है या फिर उन्हें टैक्स में छूट मिली है। 6 कंपनियों ने भाजपा को 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक कंपनी ने अपने मुनाफे से तीन गुना ज्यादा चंदा दिया। एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना दान कर दिया है।

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    आप नेता को 5 शर्तों पर मिली थी जमानत

    उल्लेखनीय है कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत दी थी। उनकी पत्नी ने अनीता सिंह ने जमानत बॉन्ड भरा था। इसके साथ ही अदालत ने जमानत की शर्तें भी लगाई।

    दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह पर जमानत की पांच शर्तें लगाई। संजय सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से शर्तें लगाने के दौरान एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्त न लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा था कि उनका मुवक्किल राज्यसभा सदस्य है और इस चुनाव के समय बार-बार अनुमति लेने के लिए अदालत का रुख करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अभियान कार्यक्रम आखिरी घंटे में उपलब्ध कराया गया था।

    अधिवक्ता ने कहा था कि उनके मुवक्किल के भागने का कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने संजय सिंह पर शर्त लगाई कि एनसीआर छोड़ने से पहले उन्हें अपनी यात्रा के कार्यक्रम व गूगल लोकेशन को भी जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा।

    वहीं, ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की शर्त है कि संजय सिंह इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध में मीडिया से बात नहीं करेंगे। संजय सिंह के अधिवक्ता ने कहा था कि उनके मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे।

    Senior AAP leader and Rajya Sabha Member @SanjayAzadSln Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/e3wq82KASM