दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, अदालत ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस; दो हफ्ते में मांगा जवाब
आम आदमी पार्टी (आप) ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में कार्यालय के किराए की मांग के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आप ने सुइट आवंटन रद्द करने को चुनौती दी है आरोप लगाया कि निर्णय एकतरफा था और बिना किसी सूचना के लिया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय के लिए किराए की मांग के खिलाफ आप आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अदालत ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
कार्यालय के लिए सुइट के आवंटन को रद करने को चुनौती
आप ने अपने कार्यालय के लिए सुइट के आवंटन को रद करने को चुनौती दी है। आप की तरफ से किराए की मांग करने वाले 20 जून के नोटिस पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होगी।
केंद्र सरकार ने कहा कि एक नोटिस जारी होने के कारण इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है। वहीं, आप ने दावा किया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय का निर्णय एकपक्षीय था और बिना किसी कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का उचित अवसर दिए पारित किया गया था।
विट्ठलभाई पटेल हाउस में डबल सुइट का आवंटन रद किया
आप ने तर्क दिया कि संपदा निदेशालय ने कथित तौर पर बिना किसी सूचना के 14 सितंबर 2024 से विट्ठलभाई पटेल हाउस में एक डबल सुइट का आवंटन रद कर दिया और 17 जनवरी को इसकी जानकारी दी। आप ने कहा कि 6 मार्च और 13 मई को जारी पत्रों में प्राधिकरण ने कथित रद्दीकरण की तारीख से शुरू होने वाली समय अवधि से परिसर पर कब्जे के लिए आठ लाख रुपये से अधिक का किराया मांगा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।