क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मिशेल ने भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण अधिनियम के अधीन घोषित करने की मांग की है। अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2026 को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट की फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण अधिनियम के अधीन घोषित करने की मांग वाली अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए), केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्तियां दर्ज करा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जनवरी, 2026 को होगी।
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