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    'क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा पर जांच संबंधी फाइल करें पेश', दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को दिए आदेश

    Updated: Thu, 29 May 2025 11:54 PM (IST)

    अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मिशेल ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और 2019 की जांच रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की मांग की है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है खासकर मिशेल के जहर देने की साजिश के आरोपों को।

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    क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा पर जांच संबंधी फाइल करें पेश: कोर्ट।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा पर जांच फाइल पेश करने का राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने जेल मुख्यालय के वरिष्ठ विधि अधिकारी को निर्देश दिया कि छह जून को होने वाली अगली सुनवाई पर फाइल पेश करें। अदालत सुरक्षा को लेकर मिशेल की अर्जी पर सुनवाई कर रही है। मिशेल ने जेल में उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर 29 अगस्त 2019 की जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर फिर से विचार करने की मांग की है।

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    सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने दावा किया मिशेल ने लगभग छह साल के अंतराल के बाद अर्जी दाखिल की है। जेल प्रशासन ने अदालत को यह भी बताया कि मिशेल द्वारा दाखिल अर्जी अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। यह भी कहा कि वर्तमान में तिहाड़ की जेल नंबर -चार में बंद मिशेल की जान को कोई खतरा नहीं है और वह पूरी तरह सुरक्षित हिरासत में है।

    अदालत ने कहा कि मामला गंभीर चिंता का विषय

    वहीं, मिशेल की तरफ से तर्क दिया गया कि जांच रिपोर्ट उक्त जांच कार्यवाही के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न गवाहों के बयानों से पूरी तरह से अलग और विपरीत है। उन्होंने अनुरोध किया मामले में बेहतर स्पष्टता के लिए संबंधित जांच फाइल को तलब किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि मामला गंभीर चिंता का विषय है।

    अदालत ने मिशेल के इस दावे पर गौर किया कि एक सह-कैदी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। मिशेल ने कहा कि उसके दुश्मनों द्वारा उसे जहर देकर जेल में खत्म करने की यह क पूर्व नियोजित साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2025 में मिशेल को सीबीआइ और दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च माह में मनी लांड्रिंग मामले मेें जमानत दे दी थी। हालांकि, सुरक्षा का हवाला देते हुए मिशेल ने जमानत नहीं ली थी।