Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई, दूसरे जज को सौंपा गया केस

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। छेड़छाड़ के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर पहले न्यायाधीश अतुल अहलावत ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज के एक संस्थान में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में उनसे पूछताछ की थी। वित्तीय अनियमितताओं के एक अन्य मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।

    Hero Image

    चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। आर्काइव

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने शुक्रवार को वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) दीप्ति देवेश को सुनवाई के लिए सौंपा गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को न्यायाधीश अतुल अहलावत ने चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था।

    जिसके बाद मामला जिला न्यायाधीश को भेजा गया। चैतन्यानंद छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और उसने जमानत की अर्जी दायर की है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था।

    28 सितंबर को कोर्ट ने उनसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद तीन अक्टूबर को कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती से उस मामले में पूछताछ की थी, जिसमें उस पर वसंत कुंज स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है।

    इससे पहले, वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक अन्य मामले में भी एएसजे अतुल अहलावत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। बाद में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया था।

    यह भी पढ़ें- 'चैतन्यानंद को संन्यासी वस्त्र पहनने का हक नहीं...', पुलिस की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए कोर्ट ने मांगा जवाब

    इसी बीच, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट जवाब मांगा है कि जेल में चैतन्यानंद सरस्वती को गेरुआ वस्त्र पहनने और धार्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा दायर जवाब उचित नहीं है और उसमें जेल मैनुअल के किसी प्रविधान का उल्लेख नहीं किया गया है। गेरुआ वस्त्र और धार्मिक पुस्तकों से संबंधित आवेदन पर सुनवाई भी सोमवार को ही की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत की सुनवाई में हो गया 'खेल', पटियाला हाउस कोर्ट में जज ने किया हैरान