1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित, 22 जनवरी को आएगा फैसला
दिल्ली कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े सज्जन कुमार के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत 22 जनवरी को अपना फैसला ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगे (1984 Anti Sikh Riots Case) से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार मुख्य आरोपी हैं।
अब कोर्ट इस पर 22 जनवरी को फैसला सुनाएगा। बता दें कि यह मामला इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा और हत्याओं से संबंधित है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इसे लेकर दो एफआईआर दर्ज हुई थीं, पहली शिकायत 1 नवंबर, 1984 को दो लोगों, सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी और दूसरी एफआईआर गुरचरण सिंह के मामले में दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर 2 नवंबर, 1984 को विकासपुरी में आग लगा दी गई थी।
यह भी पढ़ें- 41 साल बाद इंसाफ! दिल्ली में 1984 के सिख दंगा से पीड़ित 36 परिवारों को मिली नौकरी
यह भी पढ़ें- 1984 सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर ने मांगी 21 दिन की पैरोल, हाई कोर्ट ने फैसला टाला
यह भी पढ़ें- 'सिख विरोधी दंगे आजाद भारत के इतिहास के काले धब्बों में से एक', हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर बोला हमला

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।