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    Raipur News: 500 करोड़ के परिवहन घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत कोर्ट में गिरफ्तार

    By Jagran NewsEdited By: Sachin Kumar Mishra
    Updated: Sat, 29 Oct 2022 09:53 PM (IST)

    Raipur News 500 करोड़ के परिवहन घोटाले के मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी को रायपुर कोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। वह जान को खतरा बताते हुए सरेंडर करने पहुंचा था परंतु ईडी ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी व्यवस्था में कोर्ट में सरेंडर का प्रविधान ही नहीं है।

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    500 करोड़ के परिवहन घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत कोर्ट में गिरफ्तार। फाइल फोटो

    रायपुर, जेएनएन। Raipur News: छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ के परिवहन घोटाले के मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी को शनिवार को रायपुर कोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। वह जान को खतरा बताते हुए सरेंडर करने पहुंचा था, परंतु ईडी ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी व्यवस्था में कोर्ट में सरेंडर का प्रविधान ही नहीं है। गिरफ्तारी के बाद में कोर्ट ने उसे 12 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया।

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    कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचा था

    इस मामले में आइएएस समीर बिश्नोई समेत दो कारोबारियों सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोर्ट पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं, ईडी दो अन्य आइएएस जयप्रकाश मौर्या और रानू साहू की भी जांच कर रही है।कोयला परिवहन घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी शनिवार को दोपहर साढ़े तीन बजे अपने अधिवक्ताओं के साथ अचानक जिला कोर्ट में न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की विशेष अदालत में पहुंचा। उसके अधिवक्ता फैजल रिजवी ने न्यायाधीश से कहा कि उसके पक्षकार को सरेंडर करना है। न्यायाधीश ने सूर्यकांत से पूछा किस मामले में अपराधी हो तो अधिवक्ताओं ने बताया कि ईडी इन्हें ढूंढ रही है। इसके बाद ईडी के वकील बृजेश मिश्रा और रामाकांत मिश्रा को बुलवाया गया। तब तक सूर्यकांत कोर्ट में ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद पहुंचे ईडी के अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश से कहा कि सूर्यकांत के खिलाफ मनी लांड्रिंग का आरोप है।

    कोर्ट ने रिमांड पर भेजा

    इसमें सरेंडर का कोई प्रविधान ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने केस डायरी मंगवाई। वहीं, ईडी के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी पत्रक मंगवाया। कोर्ट के सरेंडर से इनकार के बाद ईडी ने सूर्यकांत को कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार करने की कागजी कार्रवाई पूरी की। ईडी ने सूर्यकांत से पूछताछ के लिए कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने रिमांड का विरोध कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की मांग की। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड स्वीकृत कर दी। साथ ही, आइएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी (सूर्यकांत के भाई) के साथ सूर्यकांत को भी 10 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश सुनाया।

    मेरी जान को खतरा: सूर्यकांत

    कोर्ट रूम से बाहर आकर सूर्यकांत तिवारी ने मीडिया से कहा कि उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, पूछने पर कहा कि अभी नहीं, समय आने पर बताएंगे। उसने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न ही मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

    जांच में सहयोग का दिलाया भरोसा

    सूर्यकांत तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि वह आयकर विभाग द्वारा पूर्व में की गईं कार्रवाइयों में पूरा सहयोग किया था और इस बार भी ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेगा। वह अपनी अर्जित आय का पूरा विवरण ईडी को देने में सक्षम हैं।

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