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    Bank account में कितना पैसा रखने की है छूट? इनकम टैक्स विभाग ने पकड़ा, तो क्या होगा?

    डिजिटल बैंकिंग के साथ बैंक अकाउंट में पैसे रखने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। आज देश में करीब 80 प्रतिशत लोगों के पास बैंक अकाउंट है। ऐसे में आपको बैंक में पैसे जमा करने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि बैंक में कितना पैसा जमा कर सकते हैं और पैसों का सोर्स नहीं बता पाने की स्थिति में क्या एक्शन लिया जा सकता है।

    By Suneel Kumar Edited By: Suneel Kumar Updated: Sun, 28 Apr 2024 03:34 PM (IST)
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    एक लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करने पर उसका सोर्स बताना होता है।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एक वक्त था, जब लोग पारंपरिक बैंकिंग पर हद से ज्यादा निर्भर रहते थे। जब भी आधिकारिक छुट्टियों या फिर हड़ताल के चलते बैंक लगातार कई दिनों तक बंद रहने का एलान होता, तो पैसे निकालने के लिए बैंकों में लोगों की लंबी कतार लग जाती। लोग घंटों बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते।

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    लेकिन, डिजिटल बैंकिंग का चलन बढ़ने के साथ लोगों की पारंपरिक निर्भरता कम हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में करीब 80 फीसदी से अधिक लोग (बालिग) बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। इससे हर कोई बैंक में पैसे भी रखने लगा है, क्योंकि उन पर लोगों का भरोसा होता है। सरकार के लिए भी जनता तक सुविधाएं पहुंचाना आसान हो गया है।

    बैंक अकाउंट में ना सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि आपको ब्याज भी मिलता है। कई बार लोग अपनी लाखों की बचत सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आप सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर ना आएं।

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    सेविंग अकाउंट की लिमिट

    सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन, अगर आपको अकाउंट में जमा रकम इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको उसकी आधिकारिक जानकारी देनी होगी। साथ ही, कमाई का स्रोत भी बताना पड़ेगा।

    अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक बैंक में जमा करते हैं, तो उसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) को देना जरूरी है। यही लिमिट एफडी में कैश डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होती है।

    पैसों का सोर्स नहीं बताया तो?

    अगर आपने खातों में 10 लाख रुपये से अधिक जमा किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका सोर्स पूछ सकता है। अगर वह आपके जवाब से संतुष्ट हुआ, तो जांच भी कर सकता है। अगर जांच में आप पकड़े गए, तो भारी जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जमा रकम पर 60 प्रतिशत टैक्स, 25 प्रतिशत सरचार्ज और 4 फीसदी सेस लगा सकता है।

    सेविंग अकाउंट में पैसे रखना सही है?

    बचत खाते में मोटी रकम रखने का कोई मतलब नहीं। आप इस पैसे को शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप जोखिम नहीं उठाना चाहते या फिर बैंक में ही पैसे रखना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करा सकते हैं। इसमें आपका भी सुरक्षित रहेगा और उस पर अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा।

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