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    ITR Refund 2025 मिलने में क्यों हो रही है देरी, अब क्या करना होगा; कैसे पाएं रुका हुआ रिफंड का पैसा?

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 01:40 PM (IST)

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return 2025) की ड्यू डेट आने में बस तीन दिन का समय बचा है। 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको जुर्माना देना होगा। अब तक कई टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर फाइल कर चुके होंगे। आईटीआर फाइल करने के बाद हर कोई रिफंड का इंतजार करते हैं। आज हम जानेंगे कि रिफंड किन वजहों से अटक सकता है।

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    ITR Refund 2025 मिलने में क्यों हो रही है देरी, अब क्या करना होगा

     नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return 2025) करने की ड्यू डेट 15 सितंबर है। अगर कोई ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करता है, तो उसे लेट आईटीआर फाइल करने के दंड में जुर्माना भर पड़ सकता है। लास्ट में होने वाली भागदौड़ से बचने के लिए कई टैक्सपेयर्स पहले से ही आईटीआर फाइल कर चुके हैं।

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    आईटीआर फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार करते हैं। अगर आप भी उन टैक्सपेयर्स में से है, जिन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने के कितने समय बाद रिफंड मिल जाता है।

    ITR Refund 2025: कब तक मिल सकता है रिफंड?

    इनकम टैक्स का नियम कहता है कि आईटीआर फाइल करने के तीन से चार हफ्ते बाद रिफंड का पैसा मिल जाता है। अगर आपको रिफंड का इंतजार करते हुए 1 महीना बीत चुका है, तो आपको इसके बाद एक्शन लेना चाहिए।

    अब जानते हैं कि आईटीआर रिफंड न मिलने के क्या कारण हो सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Income Tax Return 2025 की डेडलाइन 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जाएगी? क्या CBDT देगा राहत

    ITR Refund 2025: मिलने में क्यों हो रही है देरी?

    • बैंक की जानकारी गलत दर्ज करना
    • पैन और आधार कार्ड का लिंक न होना
    • बैंक डिटेल करने के बाद प्री वैलिडेट करना भूल जाना
    • आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाना
    • कैलकुलेशन में गलती, ऐसे में इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भी मिल सकता है।
    • अगर कैलकुलेशन ठीक है, तो आप सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    ITR Refund में देरी, क्या करें?

    अब जानते हैं कि अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर रिफंड मिलने में 1 महीने से ज्यादा हो जाए, तो आप इसकी शिकायत इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कर सकते हैं। ये संभव है कि इनकम टैक्स की ओर से आपको Refund Reissue करने के लिए कहा जाए।

    आप नीचे दिए गए स्टेप्स से Refund Reissue कर सकते हैं।

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा।

    स्टेप 2- अब यहां My Account वाले सेक्शन पर जाएं।

    स्टेप 3-फिर Refund Re-issue वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर Click on पर जाएं।

    स्टेप 4- इसके बाद Refund Reissue Request पर क्लिक करें।

    स्टेप 5- अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा।

    स्टेप 6- फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा।