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    Income Tax Return 2025 की डेडलाइन 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जाएगी? क्या CBDT देगा राहत

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 09:07 AM (IST)

    ITR Filing 2025 की ड्यू डेट 15 सितंबर रखी गई है। अगर इसके बाद कोई टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। इस बार कई आईटीआर फॉर्म देरी से जारी किए गए। ऐसे में टैक्सपेयर के पास आईटीआर फाइल करने के लिए कम समय मिला है तो क्या ऐसे में इसकी डेडलाइन (Income Tax Return Due Date) बढ़ाई जा सकती है।

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    ITR Filing 2025: जानिए अंतिम तिथि और फाइल करने का आसान तरीका!

     नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर है। ऐसे में टैक्सपेयर के पास आईटीआर फाइल करने के लिए बस 4 दिन का समय बचा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ITR Filing 2025 की ड्यू डेट 15 सितंबर से आगे भी बढ़ाई जा सकती है।

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    15 सितंबर तक बढ़ाई डेट

    2025 में स्थिति अलग रही। यहीं कारण है कि CBDT की ओर से नॉन ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई। हालांकि कुछ फॉर्म जैसे आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 अगस्त में जारी किए गए।

    ऐसे में टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइलिंग के लिए कम समय मिला है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 15 सितंबर से आगे बढ़ाई जा सकती है।

    पिछले साल टैक्सपेयर्स के लिए स्थिति अलग थी। अप्रैल में ही आईटीआर-1 से आईटीआर-4 और आईटीआर-6 जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा अन्य फॉर्म भी जून तक रिलीज कर दिए गए थे। इसलिए टैक्सपेयर्स के पास काफी समय था।

    अब जानते हैं कि आप आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं।

    कैसे करें ITR Filing?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- अब आपको नीली पट्टी में दिए गए ऑप्शन में से e-file का विकल्प चुना होगा।

    स्टेप 3- क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन Income Tax Returns को चुना होगा।

    स्टेप 4-अब यहां आपसे Assessment year और Mode of Filing को चुनने के लिए कहा जाएगा।

    स्टेप 5- Assessment year में आपको 2024-25 दर्ज करना होगा। वहीं Mode of Filing में Online का ऑप्शन चुनें।

    स्टेप 6- अब आपको Status Applicable के लिए तीन अलग-अलग ऑप्शन Individual, HUF और Others में किसी एक का चुनाव करें।

    स्टेप 7- इसके बाद अपने आईटीआर टाइप का चयन करें। यहां आपको 7 अलग-अलग ITR फॉर्म के ऑप्शन दिए जाएंगे।

    स्टेप 8- अब आपको ये चुनना होगा कि आप आईटीआर फाइल क्यों करना चाहते हैं।

    स्टेप 9- इसके बाद आपसे निजी जानकारी, कुल इनकम, कुल डिडेक्शन और टैक्स पेड जैसी जानकारी मांगी जाएगी। इसे सावधानी के साथ भरें।

    क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

    • फॉर्म 26AS या फॉर्म 16A की जरूरत पड़ेगी।
    • अगर रेंट भरते हैं, तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की जरूरत होगी, ताकि HRA क्लेम हो जाए।
    • टैक्स डिडक्शन के लिए आपको प्रूफ सबमिट भी करना होगा।
    • अगर आपको विदेश से इनकम होती है, तो इसके लिए फॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी।
    • इसके साथ ही अगर पहले कभी आईटीआर फाइल किया हो, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा।
    • इसके साथ ही आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप देनी होगी।
    • इस तरह से आप आसान स्टेप्स में ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं।