Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Filing 2025: लास्ट टाइम में कर रहे हैं इनकम टैक्स फाइल? जल्दबाजी में कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 03:14 PM (IST)

    ITR Filing 2025 की ड्यू डेट नजदीक आ रही है। सभी टैक्सपेयर 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआर फाइल करने में आपको जुर्माना देना होगा। लास्ट टाइम में आईटीआर फाइल करते वक्त हम जल्दबाजी में बहुत-सी गलतियां कर देते हैं। आइए 5 सबसे ज्यादा होने वाली गलतियों के बारे में जानते हैं ताकि आप इनसे बचाव कर पाएं।

    Hero Image
    ITR Filing 2025 आईटीआर फाइल करते समय इन गलतियों से बचें, वरना हो सकती है परेशानी!

     नई दिल्ली। ITR Filing 2025 की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में टैक्सपेयर जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। जल्दबाजी में काम करते वक्त अक्सर कई बार गलतियां हो जाती  है। अगर आप भी इस समय आईटीआर फाइल कर रहें हैं और गलतियों से बचाव करना चाहते हैं, तो ये लेख आपके लिए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईटीआर फाइल करते वक्त अक्सर हम कुछ बातों पर गौर नहीं करते, जो बाद में एक बड़ी गलती बन जाती है। इससे रिफंड मिलने में भी दिक्कत आती है। आइए इन गलतियों के बारे में एक-एक करके बात करें। ताकि आप आईटीआर फाइल करते वक्त इनका ध्यान रखें।

    इन गलतियों से करें बचाव

    असेसमेंट ईयर (Assessment Year) गलत चुनना

    आईटीआर फाइल करते वक्त अक्सर लोग असेसमेंट ईयर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2024-25 में होने वाली कमाई के लिए आईटीआर फाइल कर रहा है, तो उसे असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनना होगा। हालांकि अक्सर लोग इसमें गलत चयन कर लेते हैं।

    आईटीआर फॉर्म गलत चुनना

    इनकम टैक्स की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई तरह के फॉर्म जारी किए जाते हैं। अक्सर टैक्सपेयर इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए आईटीआर फाइल करते वक्त कौन-सा फॉर्म जरूरी है।

    • आईटीआर 1- सैलरी
    • आईटीआर 2- सैलरी + कैपिटल गेन
    • आईटीआर 3- बिजनेस + कैपिटल गेन
    • आईटीआर 4- बिजनेस से हुई कमाई

    आईटीआर 1 सबसे आसान है, आईटीआर 1 के तहत इनकम टैक्स वहीं फाइल करता है, जिनकी कमाई केवल सैलरी से हो रही हो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो शेयर बाजार या कहीं और निवेश करते हैं या उनकी कमाई के अन्य सोर्स भी है, वे आईटीआर 2 फॉर्म का उपयोग करता है।

    ITR फाइल के बाद वेरीफाई न करना

    आमतौर पर टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर तो देते हैं, लेकिन वेरीफाई करना भूल जाते हैं। ऐसे में रिफंड मिलने में भी परेशानी आती है। इसलिए आईटीआर फाइल करने के बाद वेरीफाई करना ना भूले, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- बचकर रहें भैया ! ITR Refund के नाम पर हो रही है ठगी, कैसे करें अपना बचाव?