बचकर रहें भैया ! ITR Refund के नाम पर हो रही है ठगी, कैसे करें अपना बचाव?
आजकल इनकम टैक्स फाइलिंग का माहौल बना हुआ है। टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। कुछ टैक्सपेयर्स पहले से ही आईटीआर फाइल कर चुके हैं अब उन्हें रिफंड मिलना भी शुरू हो गया है। लेकिन आजकल रिफंड के नाम पर कई ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसे हर टैक्सपेयर को सावधान रहने की जरूरत है।

नई दिल्ली। आजकल आईटीआर फाइलिंग का माहौल बना हुआ है। इस बार आईटीआर फाइलिंग करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा।
आईटीआर फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर बेसब्री से रिफंड का इंतजार करते हैं। अगर आप भी उन टैक्सपेयर में से एक है, तो ये खबर आपके लिए है।
आपको बता दें कि आजकल आईटीआर रिफंड के नाम बड़ी ठगी चल रही है। खुद इनकम टैक्स विभाग द्वारा इसे लेकर सूचित किया गया है। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है।
आप इस ठगी से खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी।
ऐसे बरतें सावधानी
- किसी भी ईमेल, SMS या Whatsapp पर क्लिक न करें। इनकम टैक्स द्वारा कभी भी कॉल, मैसेज या ईमेल के जरिए डिटेल नहीं मांगी जाती है।
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा रखें।
- अगर आपको किसी भी तरह की फर्जी ईमेल या कॉल आता है, तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दें।
- इसके साथ ही अगर किसी अनजान नंबर या ईमेल से इनकम टैक्स के बारे में डिटेल आए, तो इसे नजरअंदाज कर दें।
समय पर क्यों भरना चाहिए ITR?
अगर आईटीआर फाइल समय रहते हो जाए, तो टैक्सपेयर भारी जुर्माने से बच सकता है। वहीं जल्दबाजी में होने वाली गलतियां भी नहीं होती। समय पर आईटीआर फाइल करने से आप आराम से हर एक प्रोसेस को क्रोस चेक कर सकते हैं, ताकि रिफंड मिलने में परेशानी न हो।
इसके साथ ही अगर आप ड्यू डेट (15 सितंबर) के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तो रिफंड का ब्याज भी कम हो सकता है। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। इसके बाद कोई भी टैक्सपेयर आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा।
अगर आप भी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। क्योंकि ड्यू डेट में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है।
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