Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Refund 2025 नहीं मिला? अब क्या करना होगा; अपनाएं ये तरीका झटपट परेशानी होगी दूर

    Income Tax Return Filing के बाद सभी टैक्सपेयर रिफंड (ITR Refund 2025) का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आमतौर आईटीआर फाइल करने के तीन से चार हफ्ते बाद रिफंड मिल जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब इंतजार करते हुए एक महीने से ज्यादा वक्त बीत जाए। ऐसे में टैक्सपेयर को कौन-से कदम उठाने की आवश्यकता है आइए जानते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Mon, 25 Aug 2025 09:12 AM (IST)
    Hero Image
    ITR Refund 2025 नहीं मिला? अब क्या करना होगा

    नई दिल्ली। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर रखी गई है। लास्ट टाइम पर होने वाली भागदौड़ से बचने के लिए सभी टैक्सपेयर्स अभी से ही आईटीआर फाइल करने लगे हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद सभी रिफंड का इंतजार करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब तक मिलता है रिफंड?

    इनकम टैक्स नियम के अनुसार आमतौर पर आईटीआर फाइल करने के तीन से चार हफ्ते बाद रिफंड का पैसा बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है।

    अगर इंतजार करते हुए तीन से चार हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?

    ITR Refund न मिलने पर क्या करें?

    1. अगर इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आता है कि आपकी कैलकुलेशन में गलती हुई है। इसके साथ ही आपको अभी और अमाउंट पे करना है। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करें। इसके साथ ही जो आपने कैलुकेशन की है, इसे भी चेक करें।
    • अगर गलती आती है तो मांगा गया बकाया अमाउंट समय रहते पे कर दें।
    • अगर गलती नहीं होती तो सेक्शन 139(4) के तहत आप रेक्टिफाइंग के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं।

         2. बैंक अकाउंट डिटेल गलत हो जाना

    • आईटीआर फाइल का रिफंड प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। इसलिए बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा लें।
    • आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर  आपको रिफंड Reissue के लिए कहा जा सकता है।

    Refund Reissue कैसे करें?

    आप नीचे दिए गए स्टेप्स से Refund Reissue कर सकते हैं।

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करना होगा।

    स्टेप 2- अब यहां My Account वाले सेक्शन पर जाएं।

    स्टेप 3-फिर Refund Re-issue वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर Click on पर जाएं।

    स्टेप 4- इसके बाद Refund Reissue Request पर क्लिक करें।

    स्टेप 5- अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा।

    स्टेप 6- फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा।

    सोर्स- Clear tax और ITR Department