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    Income Tax फाइलिंग के बाद नहीं मिला Refund? क्या हो सकती है वजह; जानिए कैसे पाएं अटका हुआ रिफंड

    Updated: Mon, 23 Jun 2025 01:26 PM (IST)

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सभी टैक्सपेयर्स को रिफंड का इंतजार रहता है। अगर आपको भी रिफंड मिलने में दिक्कत आ रही है या रिफंड नहीं मिला है, तो ये आर्टिकल आपके लिए काम का होने वाला है। आज हम जानेंगे कि रिफंड किन कारणों से अटक सकता है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

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    ITR Filing के बाद नहीं मिला Refund? क्या है वजह, आगे क्या करें



    नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख सितंबर 2025 रखी गई है। अब सब टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं। आईटीआर रिटर्न फाइल करने के बाद सभी निवेशकों को रिफंड का इंतजार रहता है। अगर आपका भी रिफंड अटक गया है। तो नीचे बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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    लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि रिफंड किन कारणों से अटक सकता है।

    क्यों अटक जाता है रिफंड?

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Income Tax India की पोस्ट से मिली जानकारी के अनुसार रिफंड दो कारणों से अटक सकता है। 

    • पहला अगर बैंक अकाउंट वैलिड ना हो।  
    • दूसरा अगर वेलिडेशन (Validation) के बाद Refund Reissue Request सबमिट नहीं किया गया हो।

    आइए दोनों को कैसे ठीक कर सकते हैं, अब ये जानते हैं।

    बैंक अकाउंट Validate करें

    आईटीआर फाइल करते वक्त सही बैंक अकाउंट देना बेहद जरूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं बताता है, तो नीचे बताए गए स्टेप्स से इसे ठीक किया जा सकता है।

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

    स्टेप 2- अब My profile में जाने के बाद  My Bank Account पर जाएं।

    स्टेप 3- अब बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, डिटेल्स दर्ज करें।

    स्टेप 4- अब अकाउंट टाइप, होल्डर टाइप और IFSC जैसी डिटेल भरें।

    स्टेप 5- अंत में Validate और Revalidate वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    अब जैसे बैंक वेलिडेट हो जाए, इसके बाद Refund Reissue Request भेजें।

     

    कैसे करें Refund Reissue Request?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां लॉगइन करें।

    स्टेप 2- अब यहां सर्विस (Services) वाले ऑप्शन पर जाकर, Refund Reissue वाले ऑप्शन पर जाएं।

    स्टेप 3- इसके बाद वो Record सेलेक्ट करें, जिसके लिए Refund Reissue Request करना है।

    स्टेप 4- अब वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें, जिसमें रिफंड इश्यू करना है।

    स्टेप 5- इसके बाद Proceed to Verification वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    स्टेप 6- अब ई-वेरिफिकेशन (e-Verification Method) चुनें, ये आप आधार कार्ड, ईवीसी या डीसीएस  से कर सकते हैं।

    स्टेप 7- इसके बाद आपको स्क्रीन पर Transaction ID के साथ Successful होने का मैसेज आ जाएगा।