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    ITR Refund 2025 नहीं मिला तो करें बस ये काम, झटपट आ जाएंगे पैसे; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 08:58 AM (IST)

    आज 15 सितंबर आईटीआर फाइल (Income Tax Filing Last date) करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। अब तक कई टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) कर चुके हैं और अभी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको भी रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आप नीचे दिए गए तरीके को अपना सकते हैं।

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    ITR Refund 2025 रिफंड में हो रही है देरी? ऐसे करें रीइश्यू के लिए अप्लाई

     नई दिल्ली। 15 सितंबर यानी आज आईटीआर फाइल (Income Tax Filing Last date) करने की ड्यू डेट है। इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, इसके बाद आप साल 2024-25 के लिए आईटीआर नहीं भर सकते हैं।

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    अगर आप भी उन टैक्सपेयर्स में से है, जो लंबे समय से आईटीआर रिफंड (ITR Refund 2025) का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि रिफंड न मिलने पर आप क्या कर सकते हैं।

    सबसे पहले आपको जानना होगा कि रिफंड में मिलने में देरी का क्या कारण हो सकता है। आईटीआर रिफंड में मिलने में देरी तभी होती है, जब आप आईटीआर फाइल करते वक्त कोई गलती करते हैं। टैक्सपेयर्स जो भी गलती करें, उसे सही करने के बाद आपको फिर से रिफंड पाने के लिए Reissue Refund करना पड़ता है।

    यह भी पढ़ें- ITR Refund 2025 मिलने में क्यों हो रही है देरी, अब क्या करना होगा; कैसे पाएं रुका हुआ रिफंड का पैसा?

    कैसे करें Reissue Refund?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, लॉगिन करना होगा।

    स्टेप 2- यहां My Account वाले सेक्शन पर जाएं।

    स्टेप 3-इसके बाद Refund Re-issue वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर Click on वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

    स्टेप 4- इसके बाद Refund Reissue Request पर क्लिक करें।

    स्टेप 5- अब यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, Assessment Year और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा।

    स्टेप 6- फिर ई-वेरिफाई कर Refund Re-Issue Request सबमिट करना होगा।

    आईटीआर रिफंड न मिलने के कई वजह हो सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 

    ITR Refund 2025: क्या है देरी की वजह?

    आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाना

    कैलकुलेशन में गलती, ऐसे में इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भी मिल सकता है।

    अगर कैलकुलेशन ठीक है, तो आप सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    बैंक की जानकारी गलत दर्ज करना।

    पैन और आधार कार्ड का लिंक न होना।

    बैंक डिटेल करने के बाद प्री वैलिडेट करना भूल जाना।