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    ITR Last Date Extension: इनकम टैक्स फाइल करने का आज आखिरी दिन, नहीं किया तो जुर्माने के साथ-साथ होंगे कई नुकसान

    Updated: Mon, 15 Sep 2025 08:30 AM (IST)

    असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Last Date) फाइल करने की अंतिम तिथि आज है। आयकर विभाग ने इस वर्ष टैक्स फाइलिंग की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। यदि आज आईटीआर फाइल नहीं किया तो जुर्माने के साथ नुकसान भी हो सकता है। 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। बकाया टैक्स राशि पर ब्याज भी वसूला जाएगा।

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    आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज है

    नई दिल्ली। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Last Date) फाइल करने की लास्ट डेट आज है। आयकर विभाग ने इस साल टैक्स फाइलिंग के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था और क्लियर कर दिया है कि यही लास्ट डेट रहेगी।

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    वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जो टैक्स ऑडिट के तहत नहीं आते। यह डेडलाइन इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और आईटीआर फॉर्म 1 से 4 का उपयोग करने वाली एंटिटीज पर लागू होती है। यदि आपने आज आईटीआर फाइल नहीं किया तो जुर्माने के साथ-साथ कई और भी नुकसान हो सकते हैं।

    सबसे पहले तो देना होगा जुर्माना

    15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर सेक्शन 234एफ के तहत 5,000 रुपये (यदि इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है) और इससे कम आय वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। लेट या संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक फाइल किए जा सकते हैं, जबकि अद्यतन रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं।

    अनपेड टैक्स पर ब्याज

    यदि आप पर टैक्स बकाया है और आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत बकाया टैक्स राशि पर ब्याज भी वसूला जाएगा। बकाया टैक्स पर एक प्रतिशत प्रति माह (या महीने के किसी पार्ट) का साधारण ब्याज लगाया जाएगा, जिसकी कैल्कुलेशन रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट से लेकर फाइलिंग डेट तक की जाएगी।

    घाटे को आगे कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे

    अगर आपको निवेश पर घाटा हुआ हो, तो आप उसे अगले साल की इनकम पर एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अगले वित्तीय वर्ष में आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। मगर घाटे को आगे ले जाने और एडजस्ट करने के लिए, डेडलाइन से पहले अपने आईटीआर में उन्हें घोषित करना अनिवार्य है।

    अगर आप अपना टैक्स रिटर्न देर से फाइल करते हैं, तो आप इन घाटे को आगे कैरी नहीं कर पाएँगे और फ्यूचर के मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। हालाँकि, आप घर की संपत्ति से संबंधित घाटे को आगे ले जा सकते हैं।

    आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर मुकदमा

    यदि आप अपना आईटीआर समय पर फाइल दाखिल करने में विफल रहते हैं और आपकी टैक्स राशि 25,000 रुपये से अधिक है, तो आपको न्यूनतम 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। किसी अन्य मामले में (टैक्स राशि 25,000 रुपये से कम है) आपको न्यूनतम 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है।

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