Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ITR Filing Deadline: तो क्या बढ़ेगी आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन, टैक्सपेयर्स के बीच क्यों बढ़ी टेंशन?

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing Deadline) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 15 सितंबर की डेडलाइन से पहले ही लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। वजह है- पोर्टल की दिक्कतें और धीमी फाइलिंग की रफ्तार। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार डेडलाइन बढ़ाएगी?

    Hero Image
    तो क्या बढ़ेगी आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन, टैक्सपेयर्स के बीच क्यों बढ़ी टेंशन?

    नई दिल्ली| इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 15 सितंबर की डेडलाइन से पहले ही लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। वजह है- पोर्टल की दिक्कतें और धीमी फाइलिंग की रफ्तार। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार डेडलाइन बढ़ाएगी?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल के मुताबिक, 7 सितंबर तक कुल 13.35 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से सिर्फ 4.89 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है। इनमें से 4.63 करोड़ रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं और 3.35 करोड़ ही प्रोसेस किए गए हैं। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग अब भी बाकी हैं।

    देश के कई कारोबारी और पेशेवर संगठनों ने सीबीडीटी से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की है। उनका कहना है कि पोर्टल बार-बार स्लो हो रहा है, लॉग-इन में दिक्कत आती है और कई बार सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 


    यह भी पढ़ें- ITR Filing 2025: लास्ट टाइम में कर रहे हैं इनकम टैक्स फाइल? जल्दबाजी में कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां

    फेडरेशन ऑफ कर्नाटका चैंबर ऑफ कॉमर्स एड इंडस्ट्री (FKCCI) और CAAS ने कहा कि इस साल ITR सॉफ्टवेयर देर से आया और नियमों का पालन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। वहीं BCAS (बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी) ने भी पत्र लिखकर ITR फाइलिंग, टैक्स ऑडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग की समयसीमा बढ़ाने की मांग की है।

    क्या-क्या हैं शिकायतें ?

    • पोर्टल पर AIS, TIS और फॉर्म 26AS में गलतियां
    • फाइनेंशियल डेटा सही न होना
    • नए नियमों के चलते ज्यादा कागजी कार्रवाई
    • पोर्टल स्लो होना और पीक टाइम में लॉग-इन न होना

    देश के टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा कि अगर वित्तीय जानकारी में गड़बड़ी होगी, तो सही रिटर्न फाइल करना मुश्किल होगा।

    आखिर क्यों बनी चिंता?

    फिलहाल डेडलाइन 15 सितंबर तय है और यह उन्हीं लोगों पर लागू होती है जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइलिंग की धीमी रफ्तार और लगातार तकनीकी परेशानियों ने करदाताओं को तनाव में डाल दिया है। अब सबकी निगाहें सीबीडीटी (CBDT) पर हैं कि क्या आखिरी वक्त में लोगों को राहत दी जाएगी या समयसीमा जस की तस रहेगी।


    यह भी पढ़ें- बाढ़ में डूबे या भूकंप में घर उजड़े तो कैसे मिलेगा मुआवजा? किराएदार भी ले सकता है Home Insurance, एक्सपर्ट से समझें

    "पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"