Flipkart big billion days sale 2025: शॉपिंग के रिफंड में देरी हुई तो बैंक देगा 100 रुपए रोजाना, क्या है RBI का नियम?
Flipkart Big Billion Days Sale में लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक प्रोडक्ट रिटर्न या ऑर्डर कैंसिल करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी टेंशन होती कि आखिर रिफंड कब आएगा? अच्छी बात यह है कि RBI के नियम के मुताबिक अगर आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता हो बैंक रोजाना 100 रुपए बतौर पैनाल्टी देगा।

नई दिल्ली| फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल की तारीख अनाउंस कर दी है, जो 23 सितंबर (Flipkart Big Billion Days Sale 2025) को होगी। इस दौरान लाखों लोग शॉपिंग करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं या ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं।
ऐसे में सबसे बड़ी टेंशन होती कि आखिर रिफंड कब आएगा? अगर रिफंड समय पर नहीं मिलता, तो ग्राहकों की टेंशन और बढ़ जाती है। खासकर तब, जब ऑर्डर को कैंसिल किए 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका होता है।
हालांकि, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI New Rules) ने इसके लिए साफ नियम बनाए हैं। अगर बैंक तय समय पर पैसा आपके अकाउंट या कार्ड में वापस नहीं करता है, तो उसे ग्राहक को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी।
कितने दिन में आना चाहिए रिफंड?
RBI के नियम के मुताबिक, डेबिट कार्ड से पेमेंट पर 7 दिन के भीतर रिफंड मिल जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3 दिन के भीतर रकम वापस आ जानी चाहिए। अगर बैंक या कार्ड कंपनी इन तय समय सीमा में रिफंड नहीं देती है, तो हर दिन 100 रुपए का मुआवजा ग्राहक को देना होगा।
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सेल में क्यों जरूरी है यह नियम?
बिग बिलियन डे जैसी मेगा सेल में ऑर्डर कैंसिलेशन और रिटर्न की संख्या ज्यादा होती है। लाखों ट्रांजैक्शन एक साथ होते हैं। ऐसे में कई बार रिफंड लेट हो जाते हैं। यही वजह है कि RBI का यह नियम ग्राहकों को सुरक्षा देता है।
क्या करें अगर रिफंड लेट हो?
अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है तो:
1. पहले बैंक या कार्ड कंपनी से शिकायत करें।
2. अगर 30 दिन में समाधान नहीं मिलता, तो RBI ओम्बड्समैन के पास केस दर्ज कर सकते हैं।
3. ग्राहक को लिखित में पेनाल्टी की डिमांड करने का पूरा हक है।
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क्यों है जरूरी जानकारी?
बिग बिलियन डे सेल में जबरदस्त डिस्काउंट्स मिलेंगे। लेकिन साथ ही रिटर्न और रिफंड का झंझट भी सामने आएगा। अगर आप यह नियम जानते हैं, तो अपने हक की रक्षा आसानी से कर सकते हैं।
SOURCE- RBI
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