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    Home Loan Tax Benefit: घर खरीदने के लिए ले रखा है होम लोन? ऐसे करें टैक्स बेनेफिट क्लेम, बच जाएंगे लाखों रुपये

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Tue, 28 Mar 2023 01:22 PM (IST)

    How To Claim Tax Benefits On Home Loans अगर लोन पर घर ले रखा है और इसकी EMI का भुगतान कर रहे हैं तो आयकर विभाग द्वारा इस पर कुछ रकम की छूट दी जाती है। इसका लाभ लेने के लिए नीचे दिए धाराओं के बारे में जानना जरूरी है।

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    How to Claim Tax Benefits on home loans, See Deduction Details

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Housing Loan Tax Benefit: अगर आपने भी अपने सपनों के घर को खरीदने के लिए या बनाने के लिए होम लोन ले रखा है तो आपको इससे टैक्स भुगतान में छूट मिल सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत होम लोन पर करदाताओं को कटौती मिल सकती है। वहीं, धारा 24(बी) के तहत भी लाभ मिलता है। पर सवाल है कि इस बेनेफिट को कैसे लिया जाए? इसलिए आज हम आपको होम लोन के आधार पर टैक्स क्लेम करने के तरीके बता रहे हैं।

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    धारा 24(बी) के तहत कटौती

    आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत होम लोन में दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। इसके मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख तक की कटौती की अनुमति मिलती है। हालांकि, इसके लिए करदाता को संपत्ति का निर्माण या अधिग्रहण पूरा कर लेना होगा। वहीं, अगर आपके दो होम लोन एक साथ चल रहे हैं तो दोनों ब्याज पर संयुक्त रूप से 2 लाख की कटौती दी जाएगी।

    धारा 80C के तहत छूट

    होम लोन में करदाता 80C के तहत भी टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये की कटौती मिलती है, जिसमें घर की खरीद के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को जोड़ा गया है। वहीं, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान चुकाया गया ब्याज उस साल से पांच किस्तों में टैक्स कटौती के लिए योग्य है।

    जानकारी के लिए बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के इनकम टैक्स के भुगतान की अंतिम तारिक 31 मार्च, 2023 है और करदाताओं को अपने टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स का भुगतान करना जरूरी है। भारत में वर्तमान समय में दो तरह के टैक्स स्लैब उपलब्ध हैं-पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। 

    पुरानी कर व्यवस्था (Ola Tax Regime) के तहत 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं, नई कर व्यवस्था (New Tax Regime)   के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।