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    HDFC मर्जर में मिले शेयरों पर क्या भरना होगा Capital Gain Tax? जानिए क्या है इसे लेकर Income Tax का नियम

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Mon, 17 Jul 2023 08:00 PM (IST)

    HDFC - HDFC Bank Merger एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर हुआ है। इसे लेकर निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मर्जर में मिले शेयरों पर कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। इस रिपोर्ट में हम मर्जर में मिले शेयरों पर इनकम टैक्स के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। (जागरण ग्राफिक्स)

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    HDFC और HDFC Bank का विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है।

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। HDFC - HDFC Bank Merger:  देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हो गया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 13 जुलाई थी। शेयर एक्सचेंज रेश्यो के मुताबिक, इस मर्जर में एचडीएफसी लिमिटेड के हर 25 शेयर के बदलते शेयर धारकों को एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए जाएंगे।

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    ऐसे में निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है क्या मर्जर में मिले शेयरों पर कोई कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा या नहीं?

    HDFC-HDFC Bank Merger  में मिले शेयरों पर लगेगा Capital Gain Tax?

    इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के मुताबिक, शेयरों को कैपिटल एसेट माना जाता है और इनके बेचने पर होने वाला कोई भी लाभ कैपिटल गेन माना जाता है।

    मर्जर के हिसाब से देखा जाए तो आईटी डिपार्टमेंट शेयरों की अदला-बदली को ट्रांसफर नहीं मानता है। ऐसे में टैक्स न्यूटरल का फायदा लेने के लिए मर्जर को कुछ मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है।

    • पहला मर्जर होने वाली कंपनी की सारी संपत्तियां और देनदारी नई कंपनी (जिस कंपनी के साथ उसका मर्जर हो रहा है) को ट्रांसफर कर दी जाए।
    • दूसरा मर्जर होने वाली कंपनी के 75 प्रतिशत शेयरधारकों की नई कंपनी (जिस कंपनी के साथ उसका मर्जर हो रहा है) उसमें हिस्सेदारी हो।

    इन दोनों की मापदंडों पर एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर खरा उतरता है। इस कारण से मर्जर में मिले शेयरों पर अन्य कंपनियों के शेयर बिक्री की तरह ही टैक्स लगेगा।

    मर्जर में मिले शेयर बेचने पर कैसे लगेगा Capital Gain Tax?

    अगर आप एचडीएफसी लिमिडेट और एचडीएफसी बैंक मर्जर में मिले शेयरों की ब्रिकी करते हैं तो जब से आपने उन्हें खरीदा है। जब ही से उनका होल्डिंग पीरियड तय होगा और इसी आधार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।

    आइए उदाहरण से समझते हैं - मान लीजिए आपने एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर 1 अगस्त 2020 को 2000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 50000 रुपये में खरीदे हैं। मर्जर एक्सचेंज रेश्यो के मुताबिक आपको एचडीएफसी के 25 शेयरों के बदले 42 शेयर मिलेंगे।

    मान लेते कि 17 जुलाई को एचडीएफसी बैंक के शेयरों का 1700 के भाव पर है और आप इन्हें अब बेचना चाहते हैं। तो (1700*42) = 71500 रुपये इनकी वैल्यू है। ऐसे इन शेयरों के लिए आपका होल्डिंग पीरियड 1 अगस्त 2020 से माना जाएगा और 71500 - 50000 = 21500 के प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैरिटल गेन टैक्स लगेगा।

    HDFC लिमिटेड 26 शेयर हुए तो क्या होगा?

    अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिडेट के 26 शेयरों होते हैं मर्जर में आपको 42 शेयर ही एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे और बाकी एक एचडीएफसी शेयर का पैसा आपके डीमैट अकाउंट से जुड़े बैंक खाते में आ जाएगा और शेयर होल्डिंग पीरियड के मुताबिक ही इसे लॉन्ग या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा।