Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली बार Income Tax भर रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बातें; पढ़िए अपने सभी सवालों के जवाब

    पहली बार Income Tax भरना काफी कठिन कार्य लगता है। यदि आप सही प्रोसेस का पालन करें तो आसानी से इनकम टैक्स भर सकते हैं। इस लेख में हम आपको आयकर भरने के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। (जागरण- फाइल ग्राफिक्स)

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Wed, 07 Jun 2023 05:40 PM (IST)
    Hero Image
    वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी 31 जुलाई है।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट इयर 2023-24) के लिए आयकर जमा करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 निर्धारित कर दी है। वे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती हैं, इस तारीख तक टैक्स को जमा करना होता है। इस कारण अधिकतर सैलरी पाने वाले लोगों को इस तारीख तक टैक्स जमा करना होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद, अगले वित्त वर्ष की 15 जून से पहले नियोक्ता को सभी कर्मचारियों का फॉर्म 16 जारी करना होता है। अगर आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं तो हम आपके लिए इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं।

     

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    आईटीआर फाइलिंग एक वार्षिक प्रक्रिया है, जो भी व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है, उसे हर साल टैक्स भरना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आईटीआर में वित्त वर्ष के दौरान अधिक टैक्स जमा कर देता है तो वह उसे क्लेम भी कर सकता है।

    पहला तरीके में आप ऑफलाइन फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स भरते हैं। दूसरे तरीके में आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर के जरिए इनकम टैक्स भरते हैं। तीसरा तरीका एक तरह का शॉटकट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड के जरिए आप अपनी आईटीआर डिटेल भरते हैं। चौथा तरीका यह है कि आप अपने आईटीआर की बेसिक जाकारियां ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं और बाद में आईटीआई फॉर्म - V के जरिए वेरिफाई करते हैं।

    इनकम टैक्स भरने के आपको केवल आईटी डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया फॉर्म भरना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज आपको नहीं लगाना होता है। अगर टैक्स ऑथोरिटी कुछ मांग करती है तो आपको अपनी आय से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे।

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) बनाया गया है।

    इनकम टैक्स भरने के लिए आईटी डिपार्टमेंट कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता है। आपको केवल अपनी इनकम के मुताबिक टैक्स का भुगतान करना होता है।

    फॉर्म 26AS एक कंसोलिटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट फॉर्म होता है। यह इनकम टैक्स भरने के लिए काफी जरूरी माना जाता है। यह एक प्रकार की टैक्स पासबुक होती है, जिसमें एक पैन कार्ड पर हुए सभी लेनदेनों का जोखा होता है।