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    आंधी में पेड़ गिरने से मौत पर मिलेगा क्लेम? क्या हर Life Insurance Policy में होता है ये कवर? जान लें जरूरी बात

    देश में अत्यधिक बारिश और तूफान के कारण हुई घटनाओं में दिल्ली में एक व्यक्ति की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Life Insurance) में आकस्मिक मौतें कवर होती हैं पर पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए और उसमें नेचुरल डिजास्टर कवरेज शामिल होना चाहिए। कुछ कंपनियां पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में पेड़ गिरने से होने वाली मौतों को भी कवर करती हैं।

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain Updated: Wed, 27 Aug 2025 12:39 PM (IST)
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    लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त राइडर एड जरूर करें

    नई दिल्ली। इस साल देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिससे बाढ़ की घटनाएं बढ़ गयीं। वहीं बारिश के चलने वाली आंधी ने भी खूब कहर बरसाया, जिसमें जान-माल के नुकसान की कई खबरें आई। इनमें एक घटना दिल्ली में भी हुई, जिसमें एक शख्स की नीम के पेड़ दबकर मौत हो गयी। अब यहां सवाल ये है कि इस स्थिति में मृतक के परिवार को बीमा का पैसा मिलेगा या नहीं? दूसरे किस तरह की पॉलिसी में ऐसी दुर्घटना होने पर क्लेम मिलता है? आइए जानते हैं।

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    इस पॉलिसी में मिलता है क्लेम

    कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं, जो तूफान, बारिश या पेड़ गिरने से होने वाली मौत पर कवर देती हैं। पर हर पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। हालांकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Term Life Insurance) में आकस्मिक मौत को शामिल किया जाता है। मगर इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं।

    इनमें दो शर्तें प्रमुख हैं, जिनमें पॉलिसी का एक्टिव होना और पॉलिसी में नैचुरल डिजास्टर कवरेज को जोड़ा गया होना शामिल है। यदि पॉलिसी में “एक्ट ऑफ गॉड” (तूफान आदि) को कवर नहीं किया गया है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए अतिरिक्त राइडर जरूर लें। हालांकि इससे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, मगर वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी।

    इन शर्तों को जरूर समझें

    • यदि तूफान या पेड़ गिरने जैसे हादसे में किसी की मौत हो जाए तो पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम जरूरी है
    • आपको कंपनी के पास डेथ सर्टिफिकेट के साथ-साथ एफआईआर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट और मेडिकल रिपोर्ट जमा करना होगा और वो भी अधिकतम 60 दिन में
    • कंपनी अधिकतम 90 दिन में जांच पूरी करेगी। परिवार को मिला पैसा टैक्स-फ्री होगा
    • अगर कोई ऐसी दुर्घटना निगम की लापरवाही के चलते हो तो संभव है कि बीमा कंपनी क्लेम का पैसा न दे। पर तब आपके पास कानूनी रास्ता बचा रहेगा

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    पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्यों है जरूरी

    माना जाता है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बहुत अहम है। वहीं कुछ कंपनियों की पॉलिसी में तूफान के अलावा पेड़ गिरने जैसे हादसे में मौत होने पर क्लेम मिलता है। इन कंपनियों में बजाज आलियांज और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड शामिल हैं, जो कि 5 लाख रु से लेकर 1 करोड़ रु का कवर देती हैं।