ITR: इनकम टैक्स return filing से पहले Form 16/16A को देखना क्यों है जरूरी, जानिए पूरी डिटेल
Form 16/16A importance अगर आप पिछले वित वर्ष के लिए income tax return file करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्म क्या होते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में इनका क्या महत्व होता है इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में सब कुछ बता रहे हैं।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 या असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है। ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन फाइलिंग के लिए तैयार हैं। रिटर्न फाइलिंग में फॉर्म 16 और फॉर्म 16A का विशेष महत्व होता है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 16/16A क्या होते हैं।
फार्म 16 और फॉर्म 16A टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS का महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट (TDS certificate details) माना जाता है। इनकम टैक्स कानून के तहत एंप्लॉयर या टैक्स काटने वाली संस्था इसे टैक्सपेयर को जारी करती है। आपका एंप्लॉयर या कोई संस्था आपसे टैक्स लेकर सरकार के पास जमा करती है। टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS certificate) उसका प्रूफ होता है।
फार्म 16 में किस तरह की जानकारी होती है
टैक्सपेयर जिस कंपनी या संस्था में नौकरी करता है वह कंपनी उसे सैलरी (Form 16 for salaried employees) देते समय टीडीएस काटती है। फार्म 16 में टैक्स के रूप में काटे गए पैसे यानी टीडीएस की पूरी जानकारी रहती है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर, ट्रेसेस वाटरमार्क, हर तिमाही में कितना टैक्स काटा गया और कितना सरकार के पास जमा किया गया उसकी जानकारी होती है। कर्मचारी का PAN नंबर और एंप्लॉयर का TAN नंबर होता है। कंपनी की तरफ से कर्मचारी को दी गई सैलरी की डिटेल होती है। कर्मचारी ने 80C, 80D या अन्य धाराओं के तहत डिडक्शन क्लेम किया है तो उसकी जानकारी भी होती है।
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फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं
फार्म 16 के दो पार्ट होते हैं- पार्ट A और पार्ट B. पार्ट A में टीडीएस की समरी होती है और पार्ट B में कर्मचारी को दी गई सैलरी तथा डिडक्शन की डिटेल रहती है। पार्ट A और पार्ट B, दोनों फॉर्म ट्रेसेस (TRACES) वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने चाहिए क्योंकि वही वैलिड माना जाता है।
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फार्म 16A कहां दिया जाता है
टैक्सपेयर को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज, कमीशन, प्रोफेशनल फीस आदि के रूप में इनकम होती है। ब्याज, कमीशन या फीस देने वाला बैंक या कंपनी टैक्सपेयर को फॉर्म 16ए देती है। इस फॉर्म में सर्टिफिकेट नंबर और ट्रेसेस वाटरमार्क रहता है। हर तिमाही कितना टैक्स काटा गया और सरकार को जमा किया गया उसकी डिटेल रहती है। टैक्सपेयर का PAN और टैक्स काटने वाली संस्था का TAN रहता है। भुगतान की प्रकृति और कितना पैसा दिया गया इसकी डिटेल भी उसमें रहती है। फार्म 16 की तरह इसमें भी ट्रेसेस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सर्टिफिकेट ही मान्य होता है।
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